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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई, परिसर में सर्वे के स्वरूप पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह सर्वे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था. अब सर्वे के स्वरूप पर फैसला सुरक्षित रखा है

Shri Krishna Janmabhoomi

श्रीकृष्ण जन्मभूमि (शाही ईदगाह) परिसर

Mathura Shahi Idgah Masjid Case: कृष्णनगरी मथुरा में मुगलों द्वारा बनवाए गए ईदगाह के सर्वे की मांग कर रहे हिंदू पक्ष के लिए राहतभरी खबर आई है. अदालत ने ईदगाह के सर्वे से जुड़ी याचिका को स्वीकार कर लिया और आज सर्वे के स्वरूप पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया है.

श्रीकृष्णजन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद को लेकर अब तक कई केस अदालत में जा चुके हैं. आज 11 जनवरी, गुरुवार को सर्वे की मांग वाले मामले पर सुनवाई हुई..जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. अब लोगों की निगाहें अदालत से आने वाले फैसले पर टिक गई हैं..ये फैसला इसी माह आ सकता है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह का विवाद

काशी और मथुरा का विवाद कुछ-कुछ अयोध्या जैसा ही है. इतिहास की किताबों में उल्लेख मिलता है कि इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब ने काशी और मथुरा में मंदिर तोड़े और मस्जिदें बनवाईं. 1669 में औरंगजेब ने काशी स्थित विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया और 1670 में उसने मथुरा में केशवदेव मंदिर को तोड़ने का आदेश जारी किया. मंदिरों के स्थान पर उसने मस्जिद बनवाईं. मथुरा में उसी 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर हिंदू—मुस्लिम पक्षों के बीच विवाद चला आ रहा है.

हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान बोर्ड को सौंपने की मांग की जा रही है. वहीं, मुस्लिम कहते हैं कि यहां पर शादी ईदगाह है..जो मंदिर तोड़कर नहीं बना था. यह मामला कई सालों तक जिला अदालतों में रहा. बाद में यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. हाल में ही हाईकोर्ट ने अपने फैसले में परिसर में सर्वे कराने की अनुमति दे दी थी.

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— भारत एक्सप्रेस



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