सेना में पुरुष अधिकारियों के लिए एक विशेष चयन बोर्ड बनाया गया है, लेकिन महिला अधिकारियों के लिए नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर दायर याचिका पर नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ता का कहना है कि जहां एक तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीशा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि सेना ने पुरुष अधिकारियों को पदोन्नति दी है.
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