फाइल फोटो-सोशल मीडिया
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर रोक के मामले में इमाम को एक नोटिस जारी किया है. इस मामले पर ऐतराज जताते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि ये शर्मनाक है, और सीधे-सीधे गैर संवैधानिक हरकत है. स्वाति ने कहा कि महिलाओं की एट्री बैन करने का हक किसी को नहीं है. ये महिलाओं के साथ भेदभाव है. पुरुषों की तरह महिलाओं को भी इबादत करने का हक है.
दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने ट्वीट कर कहा कि जामा मस्जिद (Delhi Jama Masjid) में महिलाओं की एंट्री रोकने का फैसला बिलकुल गलत है. जितना हक एक पुरुष को इबादत का है, उतना ही एक महिला को भी है. स्वाती ने आगे कहा कि इस तालिबानी हरकत के लिए मैं जामा मस्जिद के इमाम को नोटिस जारी कर रही हूं. इस तरह महिलाओं की एंट्री बैन करने का अधिकार किसी को नहीं है.
एंट्री बैन करने का किसी को हक नहीं- स्वाति
स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने कहा कि आज दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम ने एक बोर्ड लगा दिया है कि अब से महिलाओं की एंट्री जामा मस्जिद के अंदर पूरी तरह से बैन है. इन्हें क्या लगता है कि ये देश भारत नहीं, ईरान है. यहां ये महिलाओं के खिलाफ खुले में भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा. जितना हक एक पुरुष का इबादत करने का है, उतना ही महिलाओं का भी है. इस तरह महिलाओं की एंट्री बैन करने का किसी को हक नहीं है.
#WATCH| Delhi|Women's entry not banned. When women come alone-improper acts done, videos shot,ban is to stop this. No restrictions on families/married couples.Making it a meeting point inapt for religious places:Sabiullah Khan,Jama Masjid PRO on entry of women coming alone banned pic.twitter.com/HiOebKaiGr
— ANI (@ANI) November 24, 2022
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परिवार के साथ आना होगा जामा मस्जिद- शाही इमाम
तो वहीं दिल्ली जामा मस्जिद (Delhi Jama Masjid) के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए आने वाली महिलाओं को नहीं रोका जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि लड़कियां अपने प्रेमी के साथ मस्जिद में आती हैं. इसलिए ऐसी लड़कियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. शाही इमाम ने आगे कहा कि अगर कोई महिला जामा मस्जिद आना चाहती है, तो उसे अपने परिवार या फिर पति के साथ आना होगा.
-भारत एक्सप्रेस
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