डॉ. बीआर अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत, भारत का विधि आयोग एवं भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने एआई पर आयोजित किया राष्ट्रीय सम्मलेन.
भारत के विधि आयोग-भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और डॉ. बी आर अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत द्वारा शनिवार 24 फरवरी 2024 को भीम सभागार, डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल केंद्र, जनपथ नई दिल्ली में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस: कानूनी निहितार्थ और चुनौतियाँ विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया. इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हरियाणा राज्य के राज्यपाल एवं डॉ बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय रहे.
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुलपति प्रोफेसर अर्चना मिश्रा की अध्यक्षता में एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का विधिवत शुभारम्भ किया. मौके पर अपने संबोधित में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असंख्य कानूनी निहितार्थ हैं, जो गोपनीयता और मानवाधिकार जैसे कई डोमेन में फैले हुए हैं. ऐसे उपकरणों में डेटा का निरंतर इनपुट डेटा स्वामित्व के संबंध में चिंताएं पैदा करता है, स्वायत्त प्रतिक्रियाओं की पीढ़ी उपयोगकर्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचे की आवश्यकता को बढ़ाती है.
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा- प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ इसमें जटिल समस्याएँ भी हैं, लेकिन इसके साथ लाभ भी जुड़े हुए हैं. न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एआई का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है. जिससे जनशक्ति के भारी काम जैसे केस दाखिल करना, दस्तावेज़ की समीक्षा करना आसान हो जाता है. एआई के निहितार्थ बहुआयामी हैं, जो प्रौद्योगिकी के फायदे और नुकसान का एक नाजुक संतुलन बनाते हैं.
राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के भविष्य के लिए एक निर्णायक कारक बन गया है क्योंकि यह व्यक्तिगत जीवन को काफी हद तक बदल रहा है और मानव समुदायों को प्रभावित कर रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवसर और चुनौतियाँ दोनों लाता है. इसलिए जोखिमों को कम करने और सभी के लिए बेहतर जीवन को बढ़ावा देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले फायदों का पूरा उपयोग करने के बीच सही संतुलन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानवाधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन की सुरक्षा पर आधारित विशिष्ट सिद्धांतों के साथ एआई के लिए एक क्रॉस-कटिंग नियामक ढांचा बनाने की आवश्यकता है.
एआई अनुप्रयोगों को विकसित और कार्यान्वित करते समय सम्मान किया जाना चाहिए. पारदर्शिता, न्याय और निष्पक्षता, निर्णयों के लिए मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और गोपनीयता एवं डेटा संरक्षण आवश्यक हैं. हालाँकि स्व-नियामक नैतिक सिद्धांत और नीतियां एआई को विनियमित करने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त उपकरण नहीं हैं.लोकतंत्र, मानव अधिकारों और कानून के शासन के लिए संभावित जोखिमों से बचने या कम करने के लिए कानूनी विनियमन आवश्यक होगा. राष्ट्रीय कानून को अपनाना, यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा एआई अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए कानूनी आधार है, कुछ क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों की शुरूआत पर जनता से परामर्श करना, एआई अनुप्रयोगों की शुरूआत से पहले मानवाधिकार प्रभाव आकलन करना और स्थापित करना शामिल है.
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संत गुरु रविदास की कोट करते हुए कहा कि एक आदमी लगभग 100 साल तक जीवित रहता है, जब तक जीवित रहो तब तक काम करो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है. उन्होंने कहा कि तकनीक भी हर 100 साल में बदलती है. मानव जाति के विकास के साथ-साथ प्रौद्योगिकी का भी विकास हुआ. उन्होंने प्रौद्योगिकी के विकास को लगभग 100 वर्षों में फैले लगभग 4 भागों में विभाजित किया. 18वीं शताब्दी में भाप के विकास ने औद्योगिक क्रांति 1.0 की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसने मनुष्य को जीवन की आसानी का स्वाद दिया. दूसरी क्रांति को बिजली के आविष्कार द्वारा चिह्नित किया गया, जिसने 19वीं शताब्दी में कई विकासों को जन्म दिया. 20वीं सदी सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से चिह्नित थी, और एआई इस विकास को आगे बढ़ाता है. 21वीं सदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और वृद्धि और इसके द्वारा सामने आने वाली चुनौतियों से चिह्नित है.
अर्जुन राम मेघवाल ने एआई के तीव्र विकास से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों पर भी गहन चर्चा की. उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के अपारदर्शी होने के कारण डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएं लगातार खतरा बनी हुई हैं. पारदर्शिता की यह कमी प्रौद्योगिकी को जवाबदेही खो देती है, जब तक कि उपयोगकर्ता के पास उत्पन्न आउटपुट के पीछे के तर्क को देखने की क्षमता न हो.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र हमारे लिए एक नौसिखिया अवधारणा है। उन्होंने ऑटो-जेनरेशन के उपयोग के उदाहरणों का हवाला देते हुए इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि एआई का उपयोग अनिवार्य रूप से उपयोगकर्ता के डेटा के उपयोग के साथ एक व्यावसायिक अभ्यास है। यह विकास कानून की आवश्यकता को जन्म देता है क्योंकि यह अब सार्वजनिक डोमेन का हिस्सा है और सीधे हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा एआई के माध्यम से हमें दी जाने वाली सेवाएँ हमारे लिए एक निःशुल्क सेवा के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं. उन्होंने कहा कि हमारा डेटा आगे चलकर “जंक” डेटा में तब्दील हो गया है और बेकार डेटा को उपयोगी डेटा से अलग करने के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। नागरिक समाज को भी शामिल करते हुए सामूहिक रूप से काम करना चाहिए. क्योंकि आम आदमी ही एआई के उपयोग से सीधे प्रभावित होता है। इसके बाद उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भारतीय न्यायपालिका अदालतों की दक्षता बढ़ाने के लिए एआई को अपने सिस्टम में एकीकृत कर रही है।
कांफ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने सम्मेलन के सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें सफल सम्मेलन के आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने सबसे परिवर्तनकारी तकनीक एआई के विकास के फायदों पर प्रकाश डाला। एआई के विकास के साथ कार्य की बढ़ी हुई दक्षता और इसकी प्रेरक प्रकृति एआई के कुछ प्रमुख निहितार्थ हैं। यह शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। एआई न केवल बढ़ी हुई दक्षता में वृद्धि करता है बल्कि शासन के साथ-साथ कानून में भी विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा, उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैतिक जवाबदेही के उदय के साथ आने वाली प्राथमिक चुनौती पर प्रकाश डाला। उन्होंने मानव स्वायत्तता और गोपनीयता के बीच सही संतुलन बनाने पर जोर दिया, खासकर वर्तमान कानूनी प्रणाली में एआई की इतनी तेजी से प्रगति के समय में।
कुलपति प्रो मिश्रा ने अध्यक्षीय उद्बोदन में एआई की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही एआई के उपयोग से उत्पन्न चुनौतियों और कानूनी निहितार्थों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने उचित विनियमन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय को उनके अटूट मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए हार्दिक धन्यवाद किया. जिससे विश्वविद्यालय को अपने पहले दो-वर्षीय एलएलएम डिग्री कार्यक्रम के लिए प्रवेश शुरू करने और सात नए शोध केंद्रों की तेजी से स्थापना करने में मदद मिली। वर्त्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़रिये कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है. इस क्षेत्र में अनुसंधान पर ध्यान देने होंगे. एआई के आने से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्य को ही होगा. कार्यक्रम में बहुप्रतीक्षित सार पुस्तक का विमोचन किया गया। शोध सार पुस्तक सम्मेलन के विषय पर प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, छात्रों, पेशेवरों और विद्वानों से 300 से अधिक शोध सार प्राप्त हुआ उनमे से सबसे 148 शोध सार का पुस्तक में संकलन है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के बैच 2019-2024 के पहले प्लेसमेंट ब्रोशर का भी विमोचन किया।
भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य में एक गंभीर विश्वास रखते हुए, विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। वे समझते हैं कि एआई पर कानूनी निहितार्थों और चुनौतियों पर तत्काल चर्चा की आवश्यकता है। वह भारत के विधि आयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में एआई टूल चेट जीपीटी के उपयोग के माध्यम से एक व्यक्तिगत उदाहरण का उपयोग करते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका और यूरोप महाद्वीप में एआई के विकास पर अत्यधिक ध्यान देने के लिए नए विशेष कानून हैं और वे उस महत्वपूर्ण मोड़ पर जोर देते हैं जहां भारत अब खड़ा है। वह स्वीकार करते हैं कि आज के दिन और युग में कानूनी पेशे की तुलना में एआई एक अनिवार्य उपकरण है। उन्होंने अदालत प्रणाली में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत करके पथप्रदर्शक बनने के लिए भारत की न्यायपालिका की सराहना की। उन्होंने दर्शकों को भारत के वर्तमान कानून जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के बारे में बताया गया।
कांफ्रेंस डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ आशुतोष मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय कांफ्रेंस 3 तकनीकी सत्र हुए जिसमें अलग विषयों पर चर्चा हुई. कांफ्रेंस में देश के अलग अलग हिस्सों के अनुसंधान विद्वानों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, वकीलों, कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों, उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और छात्रों से रिसर्च पेपर प्राप्त हुए. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कानूनी कार्यप्रणाली पर प्रभाव विषय पर प्रथम तकनीकी सत्र हुआ. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और मानद प्रतिष्ठित प्रोफेसर न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट्ट ने अध्यक्षता की. भारत के विधि आयोग के सदस्य प्रोफेसर डॉ. आनंद पालीवाल ने सह-अध्यक्ष एवं मॉडरेटर की भूमिका निभाई. भारत सरकार के प्रमाणन प्राधिकारी के नियंत्रक अरविंद कुमार, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया भारत सरकार के सीईओ, देवेश त्यागी, कॉपीराइट के पूर्व रजिस्ट्रार और कानून एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के पूर्व संयुक्त सचिव डॉ जी आर राघवेंद्र, पवन दुग्गल एंड एसोसिएट्स के संस्थापक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ डॉ. पवन दुग्गल, पार्टनर अनंत कानून एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ राहुल गोयल वक्ता रहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ कानूनी मुद्दे विषय पर हुए द्वितीय सत्र की अध्यक्षता एनसीएलटी के पूर्व अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एम कुमार ने की. भारत के विधि आयोग के सदस्य प्रोफेसर डी पी वर्मा सह-अध्यक्ष एवं मॉडरेटर, एनएचआरसी भारत सरकार के सदस्य राजीव जैन, एनएलयू दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर डॉ. जीएस बाजपेयी, मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय भारत सरकार के महानिदेशक एम वेल्लईपंडी, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार के डीडीजी सतिंदर भल्ला, मैनेजिंग पार्टनर चड्ढा एंड कंपनी राहुल चड्ढा वक्ता रहे. तृतीय सत्र में अनंत लॉ की पार्टनर अनु मोंगा, फॉक्स मंडल एवं एसोसिएटस सौरभ बिंदल, एचपीइन के क्षेत्रीय क़ानूनी सलाहकार प्रशांत वदरंजन, शार्दुल अमरचंद मंगलदास कंपनी के पार्टनर सैफुर रहमान फरीदी, रोहित पाण्डेय ने अध्यक्षता की.
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