Bharat Express

शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव में इस सिंबल का कर सकेंगे इस्तेमाल, SC ने इलेक्शन कमीशन को दिए ये निर्देश

Lok Sabha Election 2024: महाराष्ट्र में एनसीपी में हुए दो फाड़ के बाद अब एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

Sharad Pawar

शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत

Lok Sabha Election 2024: महाराष्ट्र में एनसीपी में हुए दो फाड़ के बाद अब एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि शरद पवार की पार्टी को लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ का उपयोग करने और पार्टी चिन्ह ‘तुरहा बजाते व्यक्ति’ का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए.

ये रहेगा पार्टी का सिंबल

कोर्ट ने चुनाव आयोग और स्टेट इलेक्शन कमीशन को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार, चुनाव चिह्न ‘तुरहा बजाते व्यक्ति’ को मान्यता देने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें- Lok Sabha Election 2024: सलेम रैली में पीएम मोदी का दिखा अलग अंदाज, 11 शक्ति अम्माओं का प्रधानमंत्री ने किया सम्मान

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read

Latest