आप सांसद संजय सिंह.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी. बता दें कि उन्हें शराब नीति मामले में 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या संजय सिंह को और दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है. वे 6 महीने से जेल में बंद है. इस पर ईडी ने कहा कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं है. इसके बाद संजय सिंह को जमानत का फैसला सुनाया.
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में इसी साल जनवरी में ईडी ने संजय सिंह का नाम चार्जशीट में जोड़ा था. मई में संजय सिंह ने दावा किया था कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है. इस पर ईडी ने कहा कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह पर है. इसके बाद ईडी ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी से बचने को कहा था क्योंकि मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है.
गौरतलब है दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी द्वारा पेश की गई चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है. इसको लेकर ईडी ने उनसे कई बार पुछताछ की. इस मामले में ईडी की ओर से दूसरी चार्जशीट 2 मई को पेश की गई थी. इसमें राघव चड्ढा का भी नाम था लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया था.
जानें सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने ईडी के वकील एसवी राजू से कहा कि हम इस मामले में 2 बजे के बाद निर्देश देंगे.
बेंच ने ईडी से पूछा कि क्या संजय सिंह को जेल में रखने की जरूरत है? वो 6 महीने से जेल में हैं.
कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं किया गया है. 2 करोड़ की घूस मामले में भी उनसे सिर्फ पूछताछ हुई है.
संजय सिंह ने कहा कि कस्टडी में 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है. इस मामले में मेरा कोई रोल सामने नहीं आया है.
मामले में दोबारा 2 बजे सुनवाई शुरू हुई. ईडी ने कहा कि हमें बेल पर ऐतराज नहीं है.
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