Bharat Express DD Free Dish

मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपी आबकारी नीति घोटाला मामले में करना चाहते हैं देरी, कोर्ट ने कहा- मामला अभी दस्तावेजों की जांच पड़ताल के स्तर पर

कोर्ट ने कहा कि मामला अभी दस्तावेजों की जांच पड़ताल के स्तर पर है और ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो सका है। केस अब भी 30 अक्टूबर 2023 वाली उसी स्टेज पर है जिस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

Manish Sisodia bail plea hearing today

मनीष सिसोदिया

Rohit Rai Edited by Rohit Rai

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द करने का राउज एवेन्यू कोर्ट का विस्तृत आदेश आ गया है। सीबीआई और ईडी मामले में जमानत याचिका खारिज करते हुए जज कावेरी बावेजा ने कहा कि याचिकाकर्ता मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपी कोर्ट में एक के बाद एक एप्लीकेशन दायर और मौखिक आग्रह करते रहे हैं जिनमें से कई बेवजह दायर की गई थी। ऐसा दिखता है कि वह साझा तौर से मामले में देरी करना चाहते हैं। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया की इस दलील को नहीं माना जा सकता कि मामले में कानूनी कार्यवाही बेहद धीमी रफ्तार से चल रही है।

कोर्ट में दायर की गई अब तक 135 एप्लीकेशन 

कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब तक इस मामले में अलग अलग आरोपी कुल 135 एप्लीकेशन कोर्ट में दायर कर चुके हैं। पत्नी की बीमारी के आधार पर जमानत की मांग को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कहा कि हालांकि सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमार है, लेकिन उनकी सेहत फिलहाल स्थिर है। मनीष सिसोदिया की इस दलील को भी कोर्ट ने नहीं माना की पत्नी का ध्यान रखने के लिए कोई मौजूद नहीं है कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया का बेटा है जो उनकी पत्नी की देखभाल कर सकता है।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली-एनसीआर और गुरुग्राम के 80 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, छात्रों को भेजा गया घर, स्पेशल सेल जांच में जुटी

अभी तक नहीं हो सकी है ट्रायल की शुरुआत

कोर्ट ने कहा कि मामला अभी दस्तावेजो की जांच पड़ताल के स्तर पर है और ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो सका है। केस अब भी 30 अक्टूबर 2023 वाली उसी स्टेज पर है जिस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसलिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया जमानत के लिए हाइकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा चुके है। लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो चुकी है।



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read