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मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार सुपरटेक के प्रमोटर राम किशोर अरोड़ा को कोर्ट ने दी जमानत

ईडी ने आरोप लगाया है कि सुपरटेक और उसकी समूह कंपनियों ने सैकड़ों घर खरीदारों को धोखा दिया और गलत तरीके से कमाए गए पैसे को लूटा गया।

Patiala House Court

पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली (सोर्स- फाइल फोटो)

700 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सुपरटेक के प्रमोटर राम किशोर अरोड़ा को पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने नियमित जमानत दे दी है। सुपरटेक और उसकी समूह कंपनियों पर 800 से अधिक घर खरीदारों से 228 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

दिल्ली यूपी हरियाणा में दर्ज है एफआईआर

घर खरीदारों की शिकायतों पर आईपीसी के तहत दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 26 प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की गईं। ईडी ने जून 2023 में अरोड़ा को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ 24 अगस्त, 2023 को शिकायत दर्ज की गई और अदालत ने 26 सितंबर, 2023 को इसका संज्ञान लिया।

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ईडी ने आरोप लगाया है कि सुपरटेक और उसकी समूह कंपनियों ने सैकड़ों घर खरीदारों को धोखा दिया और गलत तरीके से कमाए गए पैसे को लूटा गया। अरोड़ा की वैधानिक जमानत याचिका और ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

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