दिल्ली एयरपोर्ट पर बुजुर्ग के वेश में पकड़ा गया 24 वर्षीय गुरु सेवक सिंह. (फोटो: X/@CISFHQrs)
राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने एक 24 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के यात्री का वेश धारण कर कनाडा जाने वाली उड़ान में सवार हो रहा था.
रंगे हुए बाल और दाढ़ी वाले यात्री गुरु सेवक सिंह को मंगलवार (18 जून) शाम को एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर रोका गया. इसके बाद उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है. सीआईएसएफ के जवानों ने पहले उस व्यक्ति की जांच की, क्योंकि उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थीं.
दिल्ली पुलिस को सौंपा गया
समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में एक अज्ञात अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध ने शुरू में पासपोर्ट के रूप में अपनी पहचान बताई थी, जिसका नाम 67 वर्षीय रशविंदर सिंह सहोता था. उसे मंगलवार को दिल्ली से उड़ान भरने वाले Air Canada के विमान में सवार होना था.
अधिकारी ने कहा, ‘उस व्यक्ति की शक्ल, आवाज और त्वचा की बनावट पासपोर्ट में दिए गए विवरण से काफी कम उम्र की लग रही थी. करीब से देखने पर पता चला कि उसने अपने बाल और दाढ़ी सफेद रंग में रंगवा ली थी और बूढ़ा दिखने के लिए चश्मा भी पहना हुआ था.’
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पूछताछ के बाद उस व्यक्ति ने अपनी असली पहचान 24 वर्षीय गुरु सेवक सिंह के रूप में बताई. अधिकारी ने बताया कि उसके मोबाइल फोन में इस नाम के पासपोर्ट की फोटो भी मिली है. चूंकि मामला जाली पासपोर्ट और फर्जी पहचान का था, इसलिए कानूनी कार्रवाई के लिए यात्री को उसके सामान के साथ दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया.
अप्रैल में भी ऐसा मामला आया था
इससे पहले अप्रैल माह में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के एक 24 वर्षीय व्यक्ति को भी इसी हवाई अड्डे पर सिंगापुर एयरलाइंस के पायलट के रूप में पेश होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
आरोपी संगीत सिंह को एयरपोर्ट के मेट्रो स्काईवॉक इलाके में टहलते हुए देखा गया. उसने पायलट की वर्दी पहन रखी थी और गले में सिंगापुर एयरलाइंस का आईडी कार्ड लटका रखा था. हालांकि, जांच करने पर पता चला कि आईडी फर्जी है.
आगे की जांच से पता चला कि सिंह अपने परिवार को यह विश्वास दिलाने में सफल रहा कि उसे सिंगापुर के लिए एक वाणिज्यिक पायलट के रूप में नौकरी मिल गई है.
उस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (नकली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत मामला दर्ज किया गया.
-भारत एक्सप्रेस
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