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नाबालिग लड़कियों के वीडियो को उनकी सहमति के बिना यूट्यूब पर अपलोड करने पर व्लॉगर्स के खिलाफ अभी नहीं होगी हाईकोर्ट में सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के वीडियो को उनकी सहमति के बिना यूट्यूब पर अपलोड करने पर यूट्यूब व्लॉगर्स के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

delhi high court
Vijay Ram Edited by Vijay Ram

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के वीडियो को उनकी सहमति के बिना यूट्यूब पर अपलोड करने पर यूट्यूब व्लॉगर्स के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ द्वारा याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद जनहित याचिका वापस ले ली गई. तीन व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के अनधिकृत वीडियो अपलोड करने वाले व्लॉगर्स के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके खातों को स्थायी रूप से ब्लॉक करने की भी मांग की गई थी.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि जनहित याचिका वापस ली जा रही है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुसार उचित कार्यवाही दायर करने की स्वतंत्रता मांगी गई है. पीठ ने कहा उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी पक्षों के अधिकार और तर्क खुले हैं.

– भारत एक्‍सप्रेस



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