Bharat Express

Paris Olympics 2024: भारत को लगा बड़ा झटका, विनेश फोगाट की रजत पदक की याचिका खारिज

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल से अयोग्य घोषित किये जाने के बाद रजत पदक की याचिका को CAS ने खारिज कर दिया.

Vinesh Phogat

विनेश फोगाट ( फोटो- IANS)

पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को बड़ा झटका लगा है. भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल से अयोग्य घोषित किये जाने के बाद रजत पदक की याचिका को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (CAS) ने खारिज कर दिया. विनेश को 7 अगस्त को हुए फाइनल के दिन, पारंपरिक वजन माप में निर्धारित सीमा से 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

भारतीय ओलंपिक संघ ने जताई निराशा

इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वह फोगाट के समर्थन में खड़ा है और कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है ताकि इस मामले में उचित न्याय हो सके. IOA ने यह भी कहा कि वे इस मामले में अंतरराष्ट्रीय खेल संगठनों के साथ बातचीत करेंगे ताकि भविष्य में ऐसे विवादास्पद फैसलों से बचा जा सके. संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने इस फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त की है.

निर्धारित सीमा से 100 ग्राम अधिक था वजन

विनेश ने पिछले मंगलवार को जापान की कुश्ती की दिग्गज युई सुसाकी के खिलाफ जीत सहित तीन जीत के साथ महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया था. लेकिन उन्हें अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांट के खिलाफ स्वर्ण पदक मुकाबले से रोक दिया गया क्योंकि फाइनल मुकाबले से पहले होने वाले पारंपरिक वजन माप में उनका वजन निर्धारित सीमा से 100 ग्राम अधिक पाया गया था.

CAS ने खारिज की याचिका

विनेश ने अपनी अयोग्यता के फैसले को चुनौती देते हुए CAS में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने युस्नेलिस गुज़मैन लोपेज के साथ संयुक्त रूप से रजत पदक दिए जाने की मांग की थी. विनेश की ये मांग इस आधार पर थी कि उन्होंने एक दिन पहले सेमीफाइनल समेत अपने तीनों मुकाबले 50 किलोग्राम के तय वजन सीमा के अंदर रहकर खेले थे और तीनों में जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई थी. वो फाइनल वाले दिन ही वजन से 100 ग्राम ज्यादा पाई गईं थी और इसलिए उन्हें सिर्फ फाइनल से ही डिस्क्वालिफाई किया जाना चाहिए, न कि पूरे इवेंट से.

पैनल ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद बुधवार, 14 अगस्त को देर रात निर्णय सुनाया, जिसमें उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया.

-भारत एक्सप्रेस

Also Read