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2020 Delhi Riots Case: आरोपी शरजील इमाम की ओर से दायर जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार

शरजील इमाम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण दिया था.

Sharjeel Imam

शरजील इमाम फाइल फोटो.

2020 Delhi Riots: 2020 दिल्ली दंगा से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम की ओर से दायर जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट 7 अक्टूबर को शरजील इमाम की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा.

इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि हमने कोई बहुत लंबी तारीख नहीं दी है. जमानत पर सुनवाई के लिए अगले महीने की तारीख दी है, जबकि शरजील इमाम की ओर से पेश वकील ने कहा कि शरजील इमाम की जमानत याचिका पिछले 28 महीनों से लंबित है. शरजील इमाम ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण दिया था.

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इसमें उसने असम और पूर्वोत्तर के शेष हिस्से को देश से अलग करने की धमकी थी. निचली अदालत ने 2022 में उसके खिलाफ आरोप तय किये थे. बता दें कि फरवरी 2020 में दिल्ली के नार्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के पीछे बड़ी साजिश रचने के मामले में आरोपी शरजील इमाम ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने शरजील इमाम को वैधानिक जमानत दे दी थी.

शरजील इमाम ने इस मामले में कहा था कि जिन धाराओं के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें सात साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है, जिसमें से वो आधी सजा काट ली है. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए वैधानिक जमानत दे दिया था. गौरतलब है कि उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित तौर पर मास्टरमाइंड होने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे.

बता दें कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 28 मई को ट्रायल कोर्ट ने खालिद की दूसरी बार नियमित जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि उसकी पहली जमानत याचिका को खारिज करने वाला उसका पिछला आदेश अंतिम हो गया है.

-भारत एक्सप्रेस



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