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दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला: सुनवाई 1 अक्टूबर तक के लिए टली

साल 2016 में भाजपा की पूर्व विधायक बरखा शुक्ला सिंह ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने नियमों को दरकिनार करते हुए दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियां की हैं. 

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली महिला आयोग में की गईं नियुक्तियों की गड़बड़ी के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग (DCW) के पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई को 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है.

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश दाखिल करने का निर्देश दिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं.

आरोप तय करने का आदेश

अदालत ने चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

बता दें कि 11 अगस्त 2016 को पूर्व विधायक बरखा शुक्ला सिंह ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के पास शिकायत की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने नियमों को दरकिनार करते हुए दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियां की हैं. बरखा सिंह ने नियुक्त किए गए तीन लोगों के नाम भी बताए थे. इसके अलावा उन्होंने कुछ 85 लोगों की एक सूची भी संलग्न की, जिनका संबंध आप से था. इन सभी को कथित रूप से महिला आयोग में नियुक्त किया गया था.

पदों के लिए विज्ञापन नहीं निकाला गया

इस मामले में दायर आरोप पत्र के मुताबिक, DCW ने मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा लिखित अनुरोध के बावजूद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रासंगिक जानकारी मुहैया नहीं कराई. चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि हालांकि जांच के दौरान DCW ने दावा किया कि भर्ती के लिए इंटरव्यू लिए गए थे. फिर भी संस्थान की ओर से उम्मीदवारों का कोई रिकॉर्ड या परीक्षा की तारीख, स्थान और समय की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी.

चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि लीगल काउंसलर के पद को छोड़कर बाकी पदों के लिए कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया था. DCW की वेबसाइट पर लीगल काउंसलर के पद के लिए 26 अप्रैल 2016 को विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन इस पद पर भी नियुक्ति तिथि से पहले की गई थी.

-भारत एक्सप्रेस

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