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महाठग सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, जेल ट्रांसफर याचिका खारिज

अदालत ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर की चिकित्सा उपचार की आवश्यकताओं को अन्य जेलों में भी पूरा किया जा सकता है.

thug sukesh chandrashekhar

सुकेश चंद्रशेखर

Prashant Rai Edited by Prashant Rai

दिल्ली हाई कोर्ट से कथित महाठग सुकेश चंद्रशेखर को झटका लगा है. कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने मंडोली जेल से किसी अन्य जेल में उसके स्थानांतरण को चुनौती दी थी. अदालत ने कहा यदि प्रशासनिक कारणों से ऐसा आवश्यक हो तो हमें याचिकाकर्ता को अन्य जेलों में स्थानांतरित न करने के लिए निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती.

सुकेश ने जेल अधिकारियों को याचिकाकर्ता को जेल नंबर 13, मंडोली से किसी अन्य जेल में स्थानांतरित न करने का निर्देश देने का आग्रह किया था. याचिका में कहा गया है कि सुकेश को मंडोली जेल से स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह 2020 से पित्ताशय की पथरी सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है और उसे सफदरजंग अस्पताल और आरएमएल अस्पताल ले जाया गया था. याची ने कहा स्थानांतरण से उसके चिकित्सा उपचार में बाधा आएगी.

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने आदेश में कहा कि चिकित्सा स्थिति रिपोर्ट दर्शाती है कि उसकी शारीरिक बीमारियों के लिए याचिकाकर्ता को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है और आरएमएल अस्पताल और यहां तक कि जरूरत पड़ने पर उच्च केंद्रों में भी ले जाया जा सकता है. इस प्रकार उनकी शारीरिक बीमारियों के लिए उनका इलाज बाहरी अस्पतालों में किया जा रहा है.

अदालत ने कहा कि यह दावा किया गया है कि वह चिंता से पीड़ित हैं और उनका इलाज मनोचिकित्सक द्वारा किया जा रहा है और उनकी वर्तमान स्थिति स्थिर है. हालांकि, तिहाड़ की सेंट्रल जेल में भी मनोरोग उपचार के लिए ऐसी ही सुविधा है. इसलिए जेल के प्रशासन में हस्तक्षेप करने वाले ऐसे निर्देश तब तक नहीं दिए जाने चाहिए जब तक कि जेल प्रशासन की ओर से कोई बाध्यकारी कारण या दुर्भावना न दिखाई दे. अदालत ने कहा यह याचिकाकर्ता ही है जिसने पहले एक याचिका दायर की थी, जिसमें वह जेल नंबर 13, मंडोली से एक अधिकारी के स्थानांतरण की मांग कर रहा था. इसलिए, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता जिस उपचार से गुजर रहा है, वह उसे अन्य जेल परिसरों में आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय कोष बनाने का दिया निर्देश

-भारत एक्सप्रेस



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