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कोर्ट ने दिल्ली के बक्करवाला हत्याकांड में संजय सिंह को दोषी करार दिया

अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी संजय सिंह और अमित ने शराब के लिए रुपये मांगे, तो सिंह ने उसकी हत्या कर दी.

Delhi High Court

सांकेतिक तस्वीर.

Prashant Rai Edited by Prashant Rai

दिल्ली के एक अदालत ने साल 2020 में दिल्ली के बक्करवाला में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी संजय सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. दोषी की सजा पर 24 अक्टूबर को बहस होगी. संजय सिंह ने एक व्यक्ति के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर ईट से बार-बार बार उसे घायल कर दिया था.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय शंकर ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी संजय सिंह और अमित ने शराब के लिए रुपये मांगे, तो सिंह ने उसकी हत्या कर दी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अमित का शव और अपराध में इस्तेमाल हथियार यानी ईट आरोपी के किराए के कमरे में पाए गए. मृतक की पत्नी ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि उनके पति को आखिरी बार संजय सिंह के साथ देखा गया था. अदालत ने मकान मालिक की गवाही को भी विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया, जिसके सामने सिंह ने कथित तौर पर अमित की हत्या की बात कबूल की थी.

अदालत ने कहा कि हत्या के लिए अभियुक्त के उद्देश्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अपना मामला उचित संदेह से परे साबित कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने विधवा और मकान मालिक के बयानों की पुष्टि अन्य सार्वजनिक और पुलिस गवाहों, मेडिकल, फॉरेंसिक और अन्य साक्ष्यों के साथ कि थी. इसमें कहा गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की घटनाओं की प्रत्येक श्रृंखला रिकॉर्ड पर साबित हुई है और घटनाओं की श्रृंखला सभी अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए काफी है.

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-भारत एक्सप्रेस



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