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दिल्ली कोचिंग हादसा: CBI द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Delhi Coaching Incident: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

rouse avenue court

राऊज एवेन्यू कोर्ट (फाइल फोटो).

Delhi Coaching Incident: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 14 नवंबर को संज्ञान लेने को लेकर आदेश देगा. दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री है. सीबीआई ने कहा कि हम दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के जांच कर रहे हैं. वहीं, मृतक छात्र के पिता की ओर से पेश वकील ने कहा कि अगर मामले में आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी नहीं हुई है, तो कोर्ट को सीबीआई की चार्जशीट वापस भेज देनी चाहिए. बेसमेंट का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था.

सीबीआई की चार्जशीट में 6 लोग आरोपी

चार्जशीट में सीबीआई ने 6 लोगों को आरोपी बनाया है. जिसमें परविंदर सिंह, ताजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, राव कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और देशपाल सिंह बक के नाम शामिल हैं. इन आरोपियों पर आपराधिक साजिश और गैर इरादतन हत्या से जुड़ी धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है. जबकि, सीबीआई ने एसयूवी के ड्राइवर मनुज कथूरिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है. मनोज कथूरिया के खिलाफ आपराधिक आरोपो को रद्द कर दिया है.

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में दावा किया था कि मनोज कथूरिया तेज गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से कोचिंग सेंटर का गेट टूट गया. हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को मामले को दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था. सीबीआई ने इस मामले में खुलासा करते हुए कहा था कि राव आईएएस के मालिक ने जानबूझकर बेसमेंट का इस्तेमाल किया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था.

जमनत पर हैं मामले में गिरफ्तार आरोपी

सीबीआई ने आपराधिक लापरवाही, कर्तव्यों की उपेक्षा और भ्र्ष्ट आचरण समेत विभिन्न कथित अपराधों के लिए मामला दायर किया है. सीबीआई को केस ट्रांसफर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले को ध्यान में रखकर लर्जर पिक्चर पर बात होनी चाहिए. हालांकि इस मामले में गिरफ्तार मनोज कथूरिया जमानत पर है. जबकि बाकी आरोपियों को भी अंतरिम जमानत मिली हुई है.

-भारत एक्सप्रेस



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