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आय से अधिक संपत्ति का मामला: पूर्व CM अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने चहल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट.

आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने चहल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने चहल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने चहल को जांच और ट्रायल में सहयोग करने के लिए कहा है. 25 अक्टूबर को पटियाला के निचली अदालत ने चहल के खिलाफ वारंट जारी किया था.

कई तरह की बीमारियों से पीड़ित है चहल

चहल की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि 76 वर्षीय चहल कई तरह की बीमारियों से पीड़ित है. साथ ही जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है. चहल को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आर्थिक अपराधों में अग्रिम जमानत देने से पहले अदालत को जल्दबाजी नही करनी चाहिए. क्योंकि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो सकता है और जनता के विश्वास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.

आय से अधिक संपत्ति

आय से अधिक मामले की जांच कर रही विजिलेंस के मुताबिक 2017 से 2021 तक चहल और उनके पारिवारिक सदस्यों की इनकम 7 करोड़ 85 लाख रुपए थी. पर उनके परिवार ने 31 करोड़ 79 लाख रुपये खर्च किए है.जोकि उनकी आय से 305 फीसदी अधिक है. आरोप है कि भरत इंदर सिंह चहल ने अपने और अपने परिवारिक सदस्यों के नाम पर कई संपत्ति बनाई.

भारत एक्सप्रेस

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