Bharat Express

Delhi Waqf Board मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा, AAP MLA अमानतुल्लाह खान हैं आरोपी

कोर्ट 14 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा. ईडी (ED) की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी का नाम है.

Amanatullah Khan

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान. (फाइल फोटो)

दिल्ली वक्फ बोर्ड (AAP MLA Amanatullah Waqf Board Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने या न लेने के बारे में राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue  Court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 14 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा. ईडी (ED) की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी का नाम है.

ईडी ने विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ 110 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए आरोप लगाया है कि आप विधायक ने ओखला में 36 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी थी. इस मामले में मरियम सिद्दीकी नाम की एक महिला को भी आरोपी बनाया गया है. मरियम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. ये मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुए कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है.


ये भी पढ़ें: बुल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब सरकारों की नहीं चलेगी मनमानी, गलत तरीके से घर गिराने पर देना होगा मुआवजा


ईडी का आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने अपने पद का दुरुपयोग करके वक्फ बोर्ड की जमीन को कम दामों पर खरीदा था. इसके साथ ही ईडी का यह भी आरोप है कि खान ने इस पैसे का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया. ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान मुख्य आरोपी हैं. इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके है जो अभी न्यायिक हिरासत में है. ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति खरीदी.

-भारत एक्सप्रेस

Also Read