दिल्ली हाईकोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल (AQIS) की जांच की अवधि को 2 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश पर अंतरिम रोक लगा दिया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने जांच के लिए समय की अवधि को बढ़ाने के आदेश देने से इनकार कर दिया था.
जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच की अवधि को 180 दिनों तक बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. दरअसल, इस मामले में जांच के लिए 90 दिन का समय पूरा हो रहा था. दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी न होने का हवाला देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच के लिए और समय देने की मांग की थी. लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को और समय देने से इनकार कर दिया था.
16 ठिकानों पर दबिश
दिल्ली पुलिस की.स्पेशल सेल ने अगस्त में झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर 16 ठिकानों पर दबिश डालकर एक संयुक्त अभियान के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल का नेतृत्व डॉ. इश्तियाक कर रहा था, जो रांची के रहने वाला है.
आतंकवादी हमले की योजना
दिल्ली पुलिस ने यह गिरफ्तारी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर किया था. जानकारी मिली थी कि एक अत्यधिक कट्टरपंथी झारखंड स्थित समूह और दिल्ली में सहानुभूति रखने वाले आतंकवादी हमले की योजना बना रहे थे. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने पूछताछ की, बाद में उन्हें तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. लेकिन ताजा सबूत मिलने पर पुलिस ने इस सप्ताह की शुरुआत में आठ आरोपियों की 6 दिन की कस्टडी मांगी की मांग की थी.
छापेमारी के दौरान छह गिरफ्तार
पुलिस ने अनुसार 22 अगस्त को छापेमारी के दौरान छह गिरफ्तार व्यक्तियों-अनामुल अंसारी (32), शाहबाज अंसारी (32), अल्ताफ अंसारी (35), हसन अंसारी (32), अरशद खान (26), उमर फारूक (20) को राजस्थान के भिवाड़ी में सारे कलां की पहाड़ी, अजमेरी नाका में दो प्रशिक्षको से हथियार प्रशिक्षण लेते हुए पाया गया था. छापेमारी के दौरान पुलिस को एक असॉल्ट राइफल, एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर, अलग-अलग बोर के 66 जिंदा कारतूस, एक हथगोला, बैटरी के.साथ रिमोट कंट्रोल मैकेनिज्म, एक हाथ से बनी कार्बाइन, एक नकली इंसास राइफल बरामद किया था.
-भारत एक्सप्रेस
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