व्यापमं मामला: प्रतीकात्मक तस्वीर
Vyapam scam: भोपाल की विशेष सीबीआई अदालत (विशेष न्यायाधीश, व्यापमं मामले) ने आज 17 दिसंबर 2024 को, एमपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा-2012 में धांधली के मामले में चार अभियुक्तों रामचित्र कौशल, शेर सिंह जाटव, भूप सिंह जाटव और राजेश सोलंकी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई. अदालत ने इन पर कुल ₹40,000 का जुर्माना भी लगाया.
यह मामला 15 अप्रैल 2014 को एसटीएफ द्वारा दर्ज किया गया था. आरोप था कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा-2012, जो 15 अप्रैल 2012 को व्यापमं द्वारा आयोजित की गई थी, में कुछ चयनित उम्मीदवारों के स्थान पर अन्य लोग परीक्षा में शामिल हुए थे.
गुमनाम शिकायतों के बाद एसटीएफ ने इस मामले की जांच शुरू की थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश (09 जुलाई 2015) के अनुसार, यह केस सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई ने 28 जुलाई 2015 को पुनः एफआईआर दर्ज की.
सीबीआई जांच के दौरान, फॉरेंसिक लैब (FSL) से हस्तलेखन, अंगूठे के निशान और अन्य साक्ष्य प्राप्त किए गए. जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 31 अगस्त 2018 को चार्जशीट दायर की.
ट्रायल के बाद विशेष अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई.
मामले के मुख्य बिंदु:
– परीक्षा में फर्जीवाड़े के तहत उम्मीदवारों की जगह दूसरों ने परीक्षा दी.
– साक्ष्य के आधार पर सीबीआई ने विस्तृत जांच कर चार्जशीट दाखिल की.
यह फैसला व्यापमं घोटाले में न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
- भारत एक्सप्रेस
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