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दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमनदीप ढल को हाईकोर्ट से राहत, जमानत की शर्तों में बदलाव

जमानत पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील विवेक गुरनानी ने कहा था कि ढल पर आरोप है कि उन्होंने हिरासत के दौरान गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की.

Delhi Highcourt

दिल्ली हाईकोर्ट.

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी व व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल कोदिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ढल के जमानत के शर्तो में बदलाव कर दिया है. अब ढल को हर सोमवार को जांच अधिकारी के सामने पेश नही होना पड़ेगा. कोर्ट ने जमानत देते समय कुछ शर्तें तय की थी. जमानत पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील विवेक गुरनानी ने कहा था कि ढल पर आरोप है कि उन्होंने हिरासत के दौरान गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की.

ईडी ने कहा था कि अमनदीप ढल के खिलाफ पुख्ता डिजिटल साक्ष्य और गवाहों के बयान है जिससे पता चलता है कि वो इस अपराध में शामिल है. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 1 मार्च 2023 को अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने ढल को जमानत देते हुए कहा था कि जमानत पर बाहर आने के बाद ढल हर सोमवार को जांच अधिकारी के सामने हाजिरी लगाएंगे. सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करने और गवाहों को ना धमकाने को कहा था.

सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत

बता दें कि अमनदीप ढल को सीबीआई के मामले में 557 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी. कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ढल को जमानत दिया था. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि इस मामले में 300 गवाह है. इस मामले में अभी तक ट्रायल शुरू नही हुआ है.  जिनका अभी बयान दर्ज नही हुआ है.

शराब नीति तैयार करने में शामिल थे ढल

ईडी और सीबीआई के अनुसार दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था. बड्रको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ढल ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची और वह शराब नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल थे.

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ढल को ईडी ने पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया था. इस मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता, विजय नायर सहित सभी कथित आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.

-भारत एक्सप्रेस 



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