Bharat Express DD Free Dish

शशि थरूर के खिलाफ राजीव चंद्रशेखर की मानहानि याचिका पर 3 फरवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला

शशि थरूर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर मानहानि याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 3 फरवरी को फैसला सुनाएगा.

Rajeev Chandrasekhar and Shashi Tharoor

राजीव चन्द्रशेखर और शशि थरूर

Edited by Akansha

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नेता राजीव चंद्रशेखर की ओर से दायर मानहानि याचिका पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 3 फरवरी को फैसला सुनायेगा. एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है.

राजीव चंद्रशेखर ने गलत सूचना प्रसारित करने का आरोप लगाया

राजीव चंद्रशेखर ने थरूर पर तिरुवनंतपुरम के मतदाताओं के बीच स्पष्ट रूप से गलत सूचना प्रसारित करने का आरोप लगाया है. जिसमें कथित तौर पर प्रमुख मतदाताओं और पैरिश पुजारियों जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों को रिश्वत देने के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाई गई. चंद्रशेखर ने केरल में एक टीवी साक्षात्कार में शशि थरूर द्वारा लगाए गए आरोपों पर आश्चर्य व्यक्त किया था. याचिका में कहा गया है कि थरूर ने ये बयान राजीव चंद्रशेखर को नुकसान पहुचाने के इरादे से दिए है. यह इस बात पर जोर देता है कि कैसे इस तरह के अपमानजनक बयानों ने तिरुवनंतपुरम के पूरे ईसाई समुदाय और उसके नेताओं को वोट के बदले पैसे की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर नुकसान पहुचाया है और उनका अपमान किया है.

भाजपा नेता ने शशि थरूर द्वारा दिए गए लापरवाह बयानों को वापस लेने की मांग के अलावे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है. राजीव चंद्रशेखर ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 200 और भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 171 जी के तहत अर्जी दाखिल की है. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि उन्होंने किसी भी स्तर पर कोई विशेष आरोप नहीं लगाया है. थरूर ने यह भी कहा कि मैंने इसे विभिन्न लोगों से सुना है, जिनमें स्थानीय समुदाय के कुछ प्रमुख लोग भी शामिल है. बता दें कि राजीव चंद्रशेखर ने थरूर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने से पहले मानहानि का नोटिस भेज कर जवाब मांगा था.

ये भी पढ़ें: पत्नी की हत्या के दोषी स्वामी श्रद्धानंद की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टली

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read