कार्ति चिदंबरम. (फोटो: IANS)
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की चीनी वीजा घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि वह इस मुद्दे पर 5 मार्च को अपना आदेश देंगी.
कार्ति ने अदालत में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधकारियों से अनुमति नहीं ली गई है. इसलिए उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई जाए. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साल वर्ष 2011 में चीन के 263 नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित मामले में कार्ति एवं अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था.
यह मामला तब सामने आया था, जब कार्ति के पिता पी. चिदंबरम तत्कालीन गृह मंत्री थे. ईडी ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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