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Nitish Katara Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सुखदेव पहलवान की सजा पर दो हफ्ते में फैसला लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि अगर सुखदेव पहलवान की 20 साल की सजा 10 मार्च को पूरी हो रही है, तो वह जेल में कैसे रहेगा? कोर्ट ने दो सप्ताह में निर्णय लेने को कहा.

Nitish Katara Murder Case
Prashant Rai Edited by Prashant Rai

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नीतीश कटारा हत्या मामले में दोषी सुखदेव पहलवान की ओर से सजा पर छूट की मांग वाली याचिका पर 2 सप्ताह में फैसला लेने को कहा है. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा कि सुखदेव पहलवान की 20 साल की. सजा 10 मार्च को पूरी हो रही हैं, तो वह जेल में कैसे रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरकार यह मुद्दा व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है. वही सुखदेव पहलवान की ओर से पेश वकील ने कहा कि 20 साल की सजा पूरी हो गई है, लिहाजा उसे जेल से छोड़ा जाए. 3 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव की सजा घटाकर 24 साल कर दी थी, जबकि सुखदेव पहलवान की सजा घटाकर 20 साल कर दी थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव को 25 साल और 5 साल की दो सजा यानी 30 साल कैद की सजा दी थी. जबकि सुखदेव पहलवान को 20 साल और 5 साल की यानी 25 साल की कैद की सजा दी थी. विशाल यादव यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव का भतीजा है. दोनों की नीतीश कटारा की हत्या के दोषी है. 17 फरवरी 2002 को नीतीश कटारा की हत्या कर दी गई थी.


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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में विकास यादव और विशाल यादव को मौत की सजा देने से इंकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मामला केवल हत्या का है न कि जघन्यतम अपराध का. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि इस मामले में आजीवन जेल में रखने की भी सजा नही दी जा सकती.

-भारत एक्सप्रेस



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