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Chhattisgarh: शराब घोटाले में अरुण पति त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त जमानत, कहा- 10 अप्रैल तक रिहा करें

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी अरुण पति त्रिपाठी को सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने उन्हें 10 अप्रैल तक रिहा करने का आदेश दिया और शर्तों का पालन करने को कहा.

Edited by Akansha

Chhattisgarh Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी और पूर्व आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी को सशर्त जमानत दे दी है. यह आदेश कोर्ट ने ट्रायल में देरी को देखते हुए दिया है. कोर्ट ने उन्हें 10 अप्रैल तक रिहा करने का निर्देश दिया है, जबकि जांच प्रभावित न हो, इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार को भी समय दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपाठी को जमानत देने के साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं. कोर्ट ने कहा है कि त्रिपाठी को अपने पासपोर्ट को सरेंडर करना होगा और चार्जशीट दायर होने तक हर दिन सुबह 10 बजे जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि त्रिपाठी 11 महीने से जेल में हैं और भविष्य में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई की कोई संभावना नहीं है, इस कारण जमानत दी गई.

सरकार ने किया जमानत का विरोध

इससे पहले, छत्तीसगढ़ सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि जांच पूरी नहीं हुई है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जांच में कोई हस्तक्षेप न करने की शर्त पर 10 अप्रैल तक जमानत पर रिहाई का आदेश दिया.

मनी लांड्रिंग और व्हाट्सएप चैट विवाद

इससे पहले, अरुण पति त्रिपाठी को मनी लांड्रिंग मामले में नियमित जमानत मिल चुकी थी. कोर्ट ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को फटकार लगाते हुए कहा था कि दहेज कानून की तरह पीएमएलए (प्रवर्तन निदेशालय) का भी दुरुपयोग हो रहा है. कोर्ट ने यह भी बताया कि त्रिपाठी के व्हाट्सएप चैट पर आपत्ति जताई थी, जिसमें उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ आधिकारिक दस्तावेज साझा किए थे.

अरुण त्रिपाठी की गिरफ्तारी और पद

मई 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुण पति त्रिपाठी को शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था. त्रिपाठी छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग के विशेष सचिव रह चुके हैं और इससे पहले वे छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी भी थे.



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