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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम खुफ़िया एजेंसी की अवांछनीय संपर्क व्यक्तियों (यूसीएम) सूची में शामिल करना और इसका प्रकाशन आरटीआई अधिनियम के तहत मानवाधिकारों का उल्लंघन है.
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