Bharat Express

Lucknow Building Collapse: मलबे से निकाला गया एक और महिला का शव, Alaya Apartment गिरने से मरने वालों की संख्या तीन हुई

Lucknow Building Collapse: अब्बास हैदर ने इस हादसे के बाद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पुलिस शवों को भी नहीं ले जाने दे रही थी. 

Lucknow Building Collapse

लखनऊ हादसे की जांच में जुटी पुलिस (फोटो ट्विटर)

Lucknow Building Collapse: लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में वजीर हसन रोड स्थित अलाया अपार्टमेंट की चार मंजिला इमारत एक पल में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी. इस हादसे में सपा नेता अब्बास हैदर की मां और पत्नी की मौत हो गई थी. वहीं इसके मलबे से तीसरा शव बरामद होने के बाद इस हादसे में मरने वालों की संख्या तीन हो गई है.

इमारत ढहने की घटना में बचाव अभियान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के साथ 42 वर्षीय एक महिला के शव को निकालने के साथ समाप्त हो गया. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र, राजेश श्रीवास्तव ने शव की पहचान उन्नाव की शबाना खातून के रूप में की. परिजनों से पता चला कि महिला फ्लैट नंबर 201 की रहने वाली है. लखनऊ पुलिस आयुक्त एस.बी. शिरोडकर ने कहा कि तीसरे शव की बरामदगी के साथ ही मलबे में दबे अंतिम व्यक्ति का पता लगा लिया गया है. उन्होंने कहा, “मलबा हटाया जाना जारी रहेगा. पांच मंजिला इमारत के अंदर 17 लोग थे, जब यह गिरा तो उसके बाद सभी को बाहर निकाल लिया गया.”

सपा नेता की मां और पत्नी की मौत

बुधवार की सुबह बचाव दल ने 35 वर्षीय उजमा हैदर और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां बेगम हैदर को जिंदा बाहर निकाला, लेकिन सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. अब्बास हैदर ने इस हादसे के बाद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पुलिस शवों को भी नहीं ले जाने दे रही थी.

बुधवार सुबह ही मंडलायुक्त रोशन जैकब ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा था कि हजरतगंज के वजीरगंज हसन रोड पर बने अलाया अपार्टमेंट के गिरने पर उसके भवन मालिक मोहम्मद तारीफ, नवाज़िश शाहिद तथा साथ ही उस अपार्टमेंट के बनाए गए बिल्डर्स यजदान पर तत्काल मुकदमा दर्ज कराया जाए.

ये भी पढ़ें: Lucknow Building Collapse: सपा नेता शाहिद मंजूर के बेटे समेत तीन के खिलाफ FIR, स्थानीय लोगों ने बताया क्यों गिरी इमारत

तीन के खिलाफ केस दर्ज

इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस की ओर से जारी रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि मो. तारिक पुत्र मो. आरिफ, नवाजिश शाहिद पुत्र शाहिद मंजूर और फाहद याजदानी पुत्र गुलाम याजदानी पर दंडनीय धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. इन्होंने संयुक्त रूप से इस इमारत में कुल 13 फ्लैट बनवाए थे और लोगों को बेचा था.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read