Bharat Express DD Free Dish

बुंदेलखंड महोत्सव हादसा: 4 छात्रों की मौत के मामले में आरोपी अंकित चौधरी को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुंदेलखंड गौरव महोत्सव विस्फोट मामले में आरोपी अंकित चौधरी की अग्रिम जमानत मंजूर की. कोर्ट ने तथ्यों और याची के जांच में सहयोग को देखते हुए यह फैसला सुनाया.

Edited by Akansha

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दौरान हुए हादसे के आरोपी अंकित चौधरी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. अंकित की अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी ने सुनवाई की.

याची के विरुद्ध मुकदमा किया गया दर्ज

याची का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि फरवरी 2024 में चित्रकूट में आयोजित बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दौरान वहां रखें पटाखे में अचानक आग लग गई और बड़ा विस्फोट होने के कारण चार छात्रों की मौत हो गई थी. इस मामले में याची के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है तथा उसकी गिरफ्तार किए जाने की आशंका है.

याची को इस मामले में झूठा फसाया गया

वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि याची को इस मामले में झूठा फसाया गया है. वह पूरी तरीके से निर्दोष है. उसकी इस घटना में कोई भूमिका नहीं है. याची उस वक्त रैपिड एफएस कंपनी का कर्मचारी था तथा उसकी जिम्मेदारी अग्निशमन संबंधी डिजिटल प्रोग्राम तैयार करके देना था. महोत्सव के लिए मंगाए गए पटाखे के गीला हो जाने के कारण सूखने के लिए एक जाल नुमा ढांचे पर रखे गए थे. जहां कुछ छात्र को कौतूहल वश पहुंच गए.  इसी दौरान यह हादसा हो गया. घटनास्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की थी. इसके लिए एक पुलिस चौकी भी बनाई गई थी इसके बावजूद पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकी.

लापरवाही के कारण हुआ हादसा

जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि पटाखों के रखरखाव संचालन की जिम्मेदारी याची की थी उसकी लापरवाही के कारण हादसा हुआ है. उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट और कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है.

कोर्ट नें अंकित चौधरी की अग्रिम जमानत की मंजूर

इसके जवाब में वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क था की हाई कोर्ट द्वारा याची को विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है जिसके अनुपालन में वह जांच में पूरा सहयोग कर रहा है. कोर्ट में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अंकित चौधरी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है.

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read

Latest