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दिल्ली हाई कोर्ट ने सपा की राज्यसभा सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन से फेसबुक, अमेजन और ईबे के वकीलों को नोटिस भेजने को कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने सपा की राज्यसभा सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन की ओर से दायर याचिका पर अंतरिम आदेश दिया है. हालांकि जस्टिस मनमीत अरोड़ा ने वेबसाइटों को लेकर कोई ब्लॉकिंग आदेश नहीं दिया है.

Edited by Vaibhav Gupta

दिल्ली हाई कोर्ट ने सपा की राज्यसभा सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन की ओर से दायर याचिका पर अंतरिम आदेश दिया है. हालांकि जस्टिस मनमीत अरोड़ा ने वेबसाइटों को लेकर कोई ब्लॉकिंग आदेश नहीं दिया है. कोर्ट 16 अप्रैल 2026 को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. जया बच्चन ने अपने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की मांग की हैं.

पोस्टरों पर फिल्म के मालिकों का कॉपीराइट

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने कहा कि जया बच्चन की छेड़छाड़ की गई तस्वीरें प्रकाशित की गई हैं. मामले की सुनवाई के दौरान सेठी ने कहा कि फिल्म पोस्टरों में जया बच्चन की तस्वीरों को इस्तेमाल किया गया है. इसपर कोर्ट ने कहा कि इन पोस्टरों पर कॉपीराइट जया बच्चन का नहीं, बल्कि फिल्म के मालिकों की होती है.

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये फिल्म पोस्टर है आप इनपर कॉपीराइट का दावा कैसे कर सकती है. कॉपीराइट उनके पास होता है, जो फिल्म के मालिक हैं. जया बच्चन ने अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के अलावा कुछ वेबसाइटों और प्लेटफार्मों को उनके नाम और छवि वाली सामग्री सहित अवैध रूप से सामान न बेचने का निर्देश देने की भी मांग की है.

व्यक्तित्व व प्रचार अधिकार को मिले कानूनी सुरक्षा

जया बच्चन ने याचिका में कहा है कि मेरी छवि, नाम और आवाज का अनधिकृत रूप किए जा रहे उपयोग पर रोक लगाई जाए. याचिका में जया बच्चन ने अदालत से अनुरोध किया है कि ऐसे सभी वेबसाइटों और सोशल मीडिया खातों को तुरंत निर्देशित किया जाए कि वे उनके नाम और छवि का इस्तेमाल न करें. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके व्यक्तित्व अधिकार और प्रचार अधिकार को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि भविष्य में उनके नाम या छवि का किसी व्यावसायिक उद्देश्य से दुरुपयोग न हो सके.

गुगल को यूआरएल को हटाने का निर्देश

इससे पहले व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के मामले में फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन को हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है. कोर्ट ने कहा था कि प्रतिवादी वेबसाइट्स या एआई जैसी तकनीक से बच्चन के व्यक्तित्व की विशेषताओं जैसे नाम, चित्र और हस्ताक्षर का इस्तेमाल बिना अनुमति के नहीं करें. क्योंकि ये अभिषेक बच्चन के पेशेवर कार्य और उनके कैरियर से जुड़ी हुई है. साथ ही कोर्ट ने गूगल को निर्देश दिया था कि वह अर्जी में दिए गए यूआरएल को हटा दें या उसे निष्क्रिय कर दें.

बता दें कि ऐश्वर्या बच्चन, अभिषेक बच्चन, आराध्या बच्चन, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, रजनीकांत और विराट कोहली भी अपने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत का रुख कर चुके है.

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-भारत एक्सप्रेस



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