दिल्ली हाई कोर्ट से गायक जुबिन नौटियाल को व्यक्तित्व सुरक्षा के मामले में बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम रोक लगा दिया है. जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने आवाज, गायन शैली, गाने के अंदाज, तस्वीर, एआई, डीपफेक, मॉर्फिग या डिजिटल एडिटिंग जैसी किसी भी तकनीक से अनधिकृत इस्तेमाल पर भी रोक लगा दिया है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पहली नजर में गायक की लोकप्रिय छवि को वास्तविक नुकसान पहुच रहा है.
अदालत ने कहा कि यदि एकतरफा अंतरिम आदेश नहीं दिया गया तो जुबिन नौटियाल को होने वाला नुकसान केवल आर्थिक मुआवजे से पूरा नही किया जा सकेगा. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि जब नौटियाल उत्तराखंड में रहते है, तो वो वहां के अदालत का रुख क्यों नही किया. जस्टिस तुषार राव गेडेला ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से पूछा था कि आप यहां क्यों आए है, जो यहां उपलब्ध है, वह वहां भी उपलब्ध है. वहां की अदालतें अभी समाप्त नही हुई है? इसपर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि सूचना एवं प्रधौगिकी मंत्रालय का दफ्तर दिल्ली में है. इसलिए यहां याचिका दायर की गई है.
व्यक्तित्व सुरक्षा का उल्लंघन गंभीर चिंता का विषय- कोर्ट
कोर्ट ने कहा था कि क्षेत्राधिकार तय करने के लिए यह तर्क सही नही है. कोर्ट ने पूछा था कि दिल्ली में मंत्रालय होने से क्या क्षेत्राधिकार बन जाता है क्या? कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि आपकी चिंता आपके व्यक्तित्व सुरक्षा के उल्लंघन का है, क्रियान्वयन का नही है. वो केवल अनुपालन के लिए है. हालांकि कोर्ट से कहा था कि वह गायक जुबिन नौटियाल के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश पारित करेगा.
एआई, डीपफेक, मॉर्फिग या डिजिटल एडिटिंग जैसी किसी भी तकनीक से अनधिकृत इस्तेमाल पर भी रोक लगाने की मांग किया था.
इससे पहले हाई कोर्ट कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने नहीं करने का आदेश दे चुकी है. इससे पहले विवेक ओबेरॉय, बाबा रामदेव, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, गायिका आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सिंगर कुमार, विराट कोहली सहित कई अन्य अदालत का रुख कर चुके है.
Also Follow Bharat Express on Youtube
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.


