सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)
Lucknow: परिवहन निगम निदेशक मंडल की हुई बैठक में जनता के हित से सम्बंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. रोडवेज बस दुर्घटना में किसी यात्री की मौत पर आश्रितों को मिलने वाले मुआवजे की राशि में ढाई लाख की वृद्धि का निर्णय लिया गया है. दुर्घटना में मृत्यु के बाद अभी 5 लाख की आर्थिक मदद की जाती थी. वहीं अब 7.50 लाख रुपये दिए जाएंगे. यदि मृतक नाबालिग है तो परिजनों को 3.75 लाख रुपये दिये जाएंगे. अभी परिवहन निगम की तरफ से 2.50 लाख रु की मदद दी जाती है. जिन बच्चों का टिकट नहीं लगता है, अगर उनकी मृत्यु होती है तो 1.87 लाख रुपये दिए जाएंगे. इस स्थिति में अभी 1.25 लाख रुपये मुआवजे की व्यवस्था है.
मंगलवार को परिवहन मुख्यालय में हुई बैठक के बाद प्रबंधक निदेशक संजय कुमार ने बताया कि गंभीर रूप से घायल होने पर तत्काल सहायता 25 हजार रुपये और इलाज पर खर्च राशि में अधिकतम साढ़े सात लाख का भुगतान होगा. स्थायी दिव्यांगता की सहायता राशि में कोई परिवर्तन नहीं है. ट्रैकिंग और पैनिक बटन से मिलने वाली सूचना की निगरानी के लिए कैसरबाग स्थित मुख्यालय के सेकेंड फ्लोर पर इंट्रीग्रेटेड कमांड सेंटर बनेगा. एलडीए की ओर से जानकीपुरम में बस अड्डे को बनाने वाली मिली जमीन को संरक्षित किया जाएगा.
अनुबंध मानक बदले
बैठक में अनुबंधित बसों के मानक भी बदले गए हैं. मिड सेगमेंट की एसी में अब 34 सीटर बस का ही अनुबंध होगा.
10 से 24 बस लगाने पर साढ़े सात रुपये प्रति किमी प्रशासनिक शुल्क में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की छूट दी जाएगी. 25 से 50 बस लगाने पर छूट 50 पैसे होगी.
हाई एंड बसों में पांच से नौ बसें लगाने पर आठ रुपये प्रति किमी प्रशासनिक शुल्क में 25 पैसे प्रति किमी की छूट और दस या ज्यादा बस लगाने पर 50 पैसे छूट होगी.
15 साल पुरानी बसों के संचालन पर रोक लगा दी जाएगी. बता दें कि 209 बसों की अवधि 15 वर्ष पूरी हो चुकी है.
परिवहन निगम में कार्यरत महिला कर्मचारियों को बाल्य देखभाल के लिए अवकाश मिलेगा. परिवहन निगम के निदेशक मंडल ने एसी बसों के अनुबंध के मानक भी बदल दिए हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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