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Mirzapur: गैंगस्टर राकेश सरोज पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, 1.30 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क

मिर्जापुर में जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.30 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली है.

रिपोर्ट- अंबुज


मिर्जापुर जिले में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन का रुख लगातार सख्त होता जा रहा है. इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक आरोपी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली है. इस कदम को अपराध से अर्जित संपत्ति पर सीधे वार के तौर पर देखा जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई. मामला थाना कोतवाली कटरा से जुड़ा है, जहां दर्ज मुकदमा संख्या 283/25 में आरोपी राकेश कुमार सरोज के खिलाफ कार्रवाई की गई. प्रशासन का कहना है कि आरोपी ने यह संपत्ति अवैध तरीकों से जुटाई थी, जिसे अब जब्त कर लिया गया है.

गांव में हुई कार्रवाई

कुर्क की गई संपत्ति देहात कोतवाली क्षेत्र के बरकछा कला (कंतित) गांव में स्थित बताई जा रही है. इसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपये आंकी गई है. कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही, ताकि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार पूरी की जा सके.

इस पूरी कार्रवाई की निगरानी विंध्याचल थानाध्यक्ष अविनाश राय ने की. अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और किसी तरह की बाधा सामने नहीं आई.

आगे भी जारी रहेगा अभियान

पुलिस और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. तथा उन लोगों पर नजर रखी जा रही है, जिन्होंने गैरकानूनी तरीकों से संपत्ति बनाई है. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके.

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-भारत एक्सप्रेस



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