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Toshakhana Case: पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के घर पहुंची पुलिस, तोशखाना मामले में हो सकती है गिरफ्तारी, पुलिस और समर्थकों में बहस

पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, किसी व्यक्ति को गिफ्ट रखने की अनुमति देने से पहले विदेशी उपहारों को मूल्यांकन के लिए तोशखाना या कोषागार में जमा करना जरूरी है.

Toshakhana Case

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान

Toshakhana Case: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को रविवार को तोशखाना मामले में गिरफ्तार किए जाने की संभावना है. इस्लामाबाद पुलिस पूर्व पीएम के गिरफ्तारी वारंट के साथ लाहौर पहुंच गई है. स्थानीय मीडिया ने ये जानकारी दी.

28 फरवरी को संघीय राजधानी में एक जिला और सत्र अदालत द्वारा खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने कहा कि सभी कानूनी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद खान को गिरफ्तार किया जाएगा.

इस बीच, पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने कहा कि खान को गिरफ्तार करने का कोई भी प्रयास स्थिति को गंभीर रूप से खराब कर देगा. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘मैं इस अक्षम और पाकिस्तान विरोधी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को और संकट में न डालें और समझदारी से काम लें, कार्यकर्ता जमां पार्क पहुंचें.’

इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने पीएम रहते हुए विदेशों से मिलने वाले महंगे गिफ्ट्स को बेचकर मोटा मुनाफा कमाया था. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले साल सितंबर में खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मिले कम से कम चार कीमती तोहफे बेचे दिए थे.

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को बताया था कि राज्य के खजाने से इन गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा गया था और इन्हें बेचकर उन्हें करीब 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. इन गिफ्ट्स में एक Graff घड़ी, कफलिंक का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां सहित कई अन्य उपहार थे.

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दरअसल पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, किसी व्यक्ति को गिफ्ट रखने की अनुमति देने से पहले विदेशी उपहारों को मूल्यांकन के लिए तोशखाना या कोषागार में जमा करना जरूरी है. बड़े उपहार तोशखाना भेजे जाते हैं, लेकिन प्राप्तकर्ता उन्हें 50 फीसदी तक की छूट पर वापस खरीद सकता है.

-भारत एक्सप्रेस



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