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अब पत्नी को मिलेगी 20% सैलरी, जानिए क्या है असम सरकार की नई नीति?

Assam Government Employees: असम में पहली पत्नी से कानूनी तलाक लिए बिना दूसरी शादी या दूसरी महिला के साथ रहने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 20% तक कटौती हो सकती है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के मुताबिक, कटौती की रकम आवेदन के आधार पर पहली पत्नी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है.

Assam Government Assam cm rule

photo credit Himanta Biswa Sarma instagram @himantabiswasarma

Assam Government Employees: असम में सरकारी कर्मचारियों के लिए दूसरी शादी करना अब भारी पड़ सकता है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी पहली पत्नी से कानूनी तौर पर तलाक लिए बिना दूसरी शादी करता है या किसी दूसरी महिला के साथ रहने लगता है, तो उसके वेतन में 20 फीसदी तक की कटौती की जा सकती है. खास बात यह है कि काटी गई रकम सरकार के पास नहीं, बल्कि पहली पत्नी के खाते में जमा कराई जा सकती है.

दूसरी शादी पर सैलरी कटौती का प्रावधान

मुख्यमंत्री के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी पहली पत्नी को कानूनी तलाक दिए बिना उसे छोड़कर दूसरी महिला के साथ रहने लगता है या शादी कर लेता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे मामलों में कर्मचारी की सैलरी का 20 फीसदी हिस्सा काटकर पहली पत्नी को आर्थिक मदद देने का प्रावधान होगा. हालांकि, पहली पत्नी को इसके लिए सरकार के सामने आवेदन करना होगा. आवेदन और मामले की परिस्थितियों के आधार पर उसके खाते में रकम ट्रांसफर की जा सकती है.

कोर्ट केस चल रहा हो तो भी जारी रह सकती है कटौती

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि उनके सामने ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारियों ने पत्नी से रिश्ता खत्म कर लिया, लेकिन कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया. इसके बावजूद वे दूसरी महिला के साथ रहने लगे या दूसरी शादी कर ली. अगर ऐसा मामला अदालत में विचाराधीन है, तो अंतिम फैसला आने तक वेतन कटौती जारी रहने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है.

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पहली पत्नी को सीधे मिलेगा आर्थिक फायदा

सरकार के इस कदम का उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देना है, जिन्हें पति के दूसरी शादी या रिश्ते के बाद अकेला छोड़ दिया जाता है. सैलरी से काटी गई 20 फीसदी रकम पहली पत्नी के बैंक खाते में पहुंचने से उसे और बच्चों की जिम्मेदारी संभालने में आर्थिक सहारा मिल सकता है.

बहुविवाह पर पहले से सख्त है असम

असम सरकार पहले से ही बहुविवाह को लेकर सख्त रुख अपनाती रही है. सरकारी सेवा नियमों में भी पहली शादी कायम रहते दूसरी शादी करने पर रोक से जुड़े प्रावधान हैं. ऐसे में नया ऐलान सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमों को और सख्त करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

माता-पिता की अनदेखी पर भी कट सकती है सैलरी

असम में पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर पहले भी सख्त प्रावधान किए गए हैं. माता-पिता की देखभाल से जानबूझकर मुंह मोड़ने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 फीसदी तक कटौती का प्रावधान बताया गया है. अब दूसरी शादी के मामले में 20 फीसदी कटौती का ऐलान सरकार के सख्त रुख को दिखाता है.

भारत एक्सप्रेस



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