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त्योहारों से पहले बल्ले-बल्ले! दिवाली से ठीक पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, जानें कितना बढ़कर आएगा डीए

Dearness Allowance Update: दिवाली से पहले केरल सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, डीए में 2% की बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 37%. जानिए किसे मिलेगा लाभ.

दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिला है. डीए में 2% की बढ़ोतरी के बाद अब महंगाई भत्ता बढ़कर 37% हो गया है.

(AI IMAGE)

Dearness Allowance Update: दिवाली के पावन पर्व से ठीक पहले दक्षिण भारत के केरल राज्य से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राज्य सरकार ने ‘केरल पिरवी’ से पहले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है.

केरल सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में डीए 35% से बढ़कर सीधा 37% हो गया है. बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, जिसका भुगतान अक्टूबर के वेतन (नवंबर में मिलने वाले) और नवंबर की पेंशन के साथ किया जाएगा. इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर हर महीने करीब 96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसका लाभ लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा.

दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा: डीए में 2% की बढ़ोतरी, बढ़कर हुआ 37%

त्योहारों के इस सीजन में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के अच्छे दिन आ गए हैं. दक्षिण राज्य केरल की सरकार ने ‘केरल पिरवी’ से पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2% की वृद्धि कर दी है. सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में इजाफा होगा.

कब से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन?

राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह संशोधित डीए 1 जनवरी से प्रभावी होगा. बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा जिसका वितरण नवंबर में होगा, जबकि संशोधित महंगाई भत्ते (DR) का भुगतान नवंबर 2026 की पेंशन के साथ किया जाएगा. इस फैसले से सरकार पर हर महीने 96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.

किसे मिलेगा इस बढ़ोतरी का फायदा?

सरकार के इस आदेश के दायरे में राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, शिक्षक, एडेड स्कूल-कॉलेज-पॉलिटेक्निक स्टाफ, फुल-टाइम कॉन्टिजेंट कर्मचारी, लोकल गवर्नमेंट के कर्मचारी, पार्ट-टाइम टीचर्स के साथ-साथ सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर और एक्स-ग्रेशिया पेंशनर शामिल हैं. हालांकि, KSRTC जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों (PSUs) के कर्मचारी इसके दायरे से बाहर हैं, जब तक कि वे राज्य सरकार के डीए नियमों का विधिवत पालन नहीं करते.

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-भारत एक्सप्रेस



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