Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

20 किमी के दायरे में रहने वालों को राहत, केंद्र सरकार लाई नया सालाना टोल पास, 1 नवंबर से होगा लागू

Annual Toll Pass: केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए नया वार्षिक टोल पास शुरू करने का ऐलान किया है.

Government's major decision regarding toll charges

टोल शुल्क को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

Annual Toll Pass: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पास रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है. इसके तहत ऐसे वाहन मालिकों के लिए वार्षिक टोल पास की सुविधा शुरू की जा रही है, जो किसी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं. यह नई व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी. इस योजना के तहत पात्र लोग एक निश्चित राशि देकर पूरे साल के लिए टोल पास हासिल कर सकेंगे, जिससे उन्हें बार-बार टोल भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

1500 से 3000 रुपये तक होगी फीस

सरकार द्वारा तय की गई पास की कीमत हर जगह एक जैसी नहीं होगी. इसके लिए लोगों को 1,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक का शुल्क देना पड़ सकता है. यह राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित व्यक्ति किस प्रकार के क्षेत्र और टोल प्लाजा के दायरे में आता है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस व्यवस्था को लेकर आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है.

नियमों में किया गया संशोधन

यह नई व्यवस्था नेशनल हाईवे फीस (रेट निर्धारण और संग्रह) नियमों में किए गए पांचवें संशोधन के तहत लाई गई है. इससे पहले लागू 2008 के नियमों को अपडेट करते हुए यह बदलाव किया गया है. सरकार का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है, जिनका रोजाना आना-जाना टोल प्लाजा के आसपास के क्षेत्रों से होता है और जिन्हें बार-बार टोल शुल्क चुकाना पड़ता है.

नितिन गडकरी ने दी जानकारी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से साझा की. उन्होंने इसे आम लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. गडकरी ने कहा कि 1 नवंबर 2026 से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के अंदर रहने वाले पात्र गैर-व्यावसायिक वाहन मालिक इस रियायती लोकल पास का लाभ उठा सकेंगे.

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

यह सुविधा केवल निजी वाहनों के मालिकों के लिए लागू होगी. इसके लिए वाहन का मालिक संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की सीमा के भीतर निवास करता हो, यह जरूरी है. साथ ही वाहन में वैध और सक्रिय फास्टैग होना भी अनिवार्य रहेगा. पास जारी करने के लिए निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूरा करना होगा.

हर टोल प्लाजा पर नहीं चलेगा पास

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पास केवल उसी टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है. यानी एक बार पास बनवाने के बाद उसका उपयोग देश के किसी भी दूसरे टोल प्लाजा पर नहीं किया जा सकेगा. यात्रियों को पास बनवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वह निर्धारित टोल प्लाजा से ही जुड़ा रहेगा.

दो अलग-अलग श्रेणियों में होगा पास

नई व्यवस्था के तहत दो प्रकार के वार्षिक पास उपलब्ध होंगे. जो टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित हैं, वहां के लिए 1,500 रुपये का वार्षिक पास लेना होगा. वहीं यदि टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर आता है, तो उसके लिए 3,000 रुपये का वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है.

किन जगहों पर नहीं मिलेगी सुविधा?

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह योजना सभी टोल प्लाजा पर लागू नहीं होगी. जिन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर क्लोज्ड यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम लागू है, वहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. इसके अलावा जिन स्थानों पर सर्विस रोड या वैकल्पिक मार्ग पहले से मौजूद हैं, वहां के टोल प्लाजा भी इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे.

ये भी पढ़ें-कांग्रेस के महारैली पर भड़के व्यापारी, बोले- नहीं टला तो होगा आंदोलन

भविष्य में बदले जा सकते हैं रेट

योजना 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी, लेकिन सरकार को इन दरों में बदलाव करने का अधिकार भी रहेगा. केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को इन शुल्कों की समीक्षा कर सकती है और जरूरत पड़ने पर नई दरें लागू कर सकती है. इस तरह यह नई व्यवस्था उन स्थानीय लोगों के लिए राहत लेकर आएगी, जिन्हें रोजमर्रा के सफर में बार-बार टोल शुल्क का सामना करना पड़ता है.

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Pension Mission Shakti Digital