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साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 से लंबित आपराधिक मानहानि के मामले में नया समन जारी किया

साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 से लंबित आपराधिक मानहानि मामले में नया समन जारी किया है. कोर्ट ने पाया कि पिछला वारंट ऑस्ट्रिया के गलत पते पर भेजा गया था.

ध्रुव राठी.

साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 से लंबित आपराधिक मानहानि के मामले में दोबारा नया समन जारी किया है. न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने शिकायतकर्ता विकास पांडेय की शिकायत पर यह समन जारी किया है. इससे पहले कोर्ट ने 17 अक्टूबर को भी ध्रुव राठी के खिलाफ ज़मानती वारंट जारी किया था, लेकिन उसका तामील नहीं हो सका था.

कोर्ट ने पाया कि पिछला वारंट ऑस्ट्रिया के गलत पते पर भेज गया था. कोर्ट ने आज कहा कि अब नया वारंट गुरुग्राम के पते पर भेजा जाएगा. हालांकि वारंट की जानकारी मिलने से पहले राठी भारत छोड़ चुके थे., मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि क्या अब इसमें कोई जल्दबाजी बची है. कोर्ट ने पूछ कि अब इसमें जल्दबाजी का क्या लॉजिक है? कोर्ट 23 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा.

सामाजिक छवि खराब करने का आरोप

यह मामला ध्रुव राठी के वीडियो बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2 से जुड़ा है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि वीडियो में उनके खिलाफ बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े होने और 50 लाख रुपये देने की पेशकश करने जैसा आरोप लगाए गए थे. शिकायतकर्ता ने इन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि इससे उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा.

इसी आधार पर उन्होंने आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. साकेत कोर्ट ने जुलाई 2019 में भी ध्रुव राठी के खिलाफ समन जारी किया था, लेकिन कई वर्षों तक समन की तामील नहीं हो सकी.

मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि ध्रुव राठी मुख्य रूप से विदेश में रहतें है, जिसके चलते उन्हें समन पहुचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. शिकायतकर्ता ने गुरुग्राम में राठी के आधिकारिक आवास की जानकारी होने का भी दावा किया था.

यह भी पढ़ें- 200 करोड़ के सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामले में नोरा फतेही को समन, 2 नवंबर को कोर्ट में गवाही देने के निर्देश

-भारत एक्सप्रेस



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