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Dhruv Rathee

Dhruv Rathee Beef Video Controversy: यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा हिंदू देवी-देवताओं और खान-पान की आदतों पर अपलोड किए गए एक विवादित वीडियो को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है. कोर्ट ने वीडियो को हटाने या न हटाने पर 15 दिनों के भीतर फैसला करने को कहा है.

ध्रुव राठी के विवादित यूट्यूब वीडियो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रिवांस अपीलीय समिति (GAC) को 15 दिनों के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है.

साकेत कोर्ट ने भाजपा नेता सुरेश नखुआ को यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सही हलफनामा दाखिल करने के लिए आख़िरी मौका दिया है.

ध्रुव राठी ने इसी महीने एक वीडियो अपने यूट्यूब अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसे मानहानिकारक बताते हुए भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ ने अदालत में याचिका दायर की है.

सोशल मीडिया पर यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक और वीडियो पर विवाद खड़ा हो गया है. इस वीडियो में उन्होंने बीफ एक्सपोर्ट की बात करते हुए मौजूदा सरकार की आलोचना की है.

वीडियो के आने के बाद से ही राठी ट्रोलर्स के निशाने पर हैं. अब तक तमाम यूजर्स इस वीडियो का विरोध करते हुए कमेंट कर चुके हैं.