Bhopal Airport CISF Negligence Case
Bhopal Airport CISF Negligence Case: भोपाल एयरपोर्ट से CISF की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है. दरअसल एक शख्स दिल्ली की फ्लाइट लेने के लिए भोपाल एयरपोर्ट पहुंचा. रूटीन चेकिंग में उन्हें CISF ने हिरासत में ले लिया. चेकिंग के दौरान अजय सिंह पर हेरोइन और MDEA ड्रग्स मिलने के आरोप लगे. ड्रग्स के आरोप में अजय सिंह को 57 दिन की सजा में जेल भेज दिया गया. सजा के दौरान पता चला कि वो अमचूर पाउडर और गरम मसाला है. अब कोर्ट ने 10 लाख हर्जाना देने का आदेश दिया है.
आमचूर और गरम मसाले की वजह से हुई जेल
दरअसल अजय के बैग में अमचूर पाउडर और गरम मसाला रखा हुआ था. जब उस पाउडर को एयरपोर्ट की एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर मशीन में डाला गया तो मशीन ने अलार्म बजा दिया. मशीन के मुताबिक वह अमचूर नहीं ड्रग्स था. मशीन का अलार्म बजते ही एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ ने तुरंत इसकी सूचना गांधीनगर थाना पुलिस को दी. पुलिस ने अजय सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया और उन्हें सीधे जेल भेज दिया.
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कोर्ट ने 10 लाख का हर्जाना भरने का दिया आदेश
इस मामले में अजय सिंह को पूरे 57 दिन जेल हुई. बाद में जब फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आई तब पता चला क उनके बैग में कोई ड्रग्स नहीं बल्कि सिर्फ अमचूर और गरम मसाला था.कोर्ट ने इस मामले में माना कि निर्दोष इंसान को 57 दिनों तक जेल में रहना पड़ा. यह सीधे तौर पर उस व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है. इसी वजह से कोर्ट ने अजय सिंह को 10 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एक महीने के अंदर प्रदेश की सभी रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज (RFSL) का बारीकी से निरीक्षण किया जाए. वहां जो भी जरूरी उपकरण और स्टाफ की कमी है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
- भारत एक्सप्रेस
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