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‘आदि पुरुष’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई 24 नवंबर तक टाला

फिल्म ‘आदि पुरुष’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर तीस हजारी कोर्ट ने सुनवाई 24 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। सिविल जज अभिषेक कुमार छुट्टी पर है जिससे चलते सुनवाई को टाल दिया है। कोर्ट 24 नवंबर को इस पर विचार करेंगा कि ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।

याचिकाकर्ता के वकील राज गौरव ने याचिका में कहा है कि फिल्म के टीजर में जिस तरह से भगवान राम और हनुमान को दर्शाया गया है, उससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। याचिका में मांग की गई है कि फिल्म के टीजर को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि फिल्म नैतिकता और गरिमा का उल्लंघन करने वाला है और इससे बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी।

फिल्म निर्माता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में हमारे धार्मिक आस्था और इतिहास से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। याचिका में कहा गया है कि फिल्म के एक दृश्य में पवित्र धागे की जगह चमड़े की पट्टी दिखाई गई है और पैर में खड़ाऊं की जगह आधुनिक किस्म के चमड़े वाले जूते पहने हुए दिखाए गए हैं।

याचिका में कहा गया है कि फिल्म में रावण का किरदार फिल्म अभिनेता सैफ अली खान ने निभाया है। रावण भगवान शिव का उपासक था। वह हमेशा अपने ललाट पर तिलक लगाता था और स्वर्ण मुकुट रखता था, लेकिन फिल्म में रावण को जिस तरह दिखाया गया है, उससे भावनाएं आहत होती हैं। याचिका में फिल्म के टीजर पर रोक लगाने की मांग की गई है।



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