चुनाव आयोग ने धार्मिक नाम और प्रतीक चिन्ह प्रयोग करने वाले राजनीतिक दलों के पंजीकरण को रद्द करने की याचिका का विरोध किया है. चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी नियम धार्मिक संदर्भ या अर्थ वाले संघों को खुद को राजनीतिक दलों के रूप में पंजीकृत करने से नहीं रोकता है. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2005 के बाद से किसी भी राजनीतिक दल के नाम में धार्मिक संदर्भ नहीं दिया गया है. ECI ने यह भी कहा कि पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली पार्टियों को संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन करना होता है.
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.