महरौली में अतिक्रमण-रोधी अभियान पर फिलहाल रोक लग गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने महरौली पुरातत्व पार्क क्षेत्र में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। अदालत ने अपार्टमेंट मालिको को निर्देश दिया कि वे डीडीए के सामने अपने साइट प्लान रखें। ऐसे में महरौली में यथा स्थिति बरकरार रहेगी। डीडीए को निर्देश मिला है कि वह डिमार्केशन रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं को मुहैया कराए। कोर्ट ने डीडीए को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देते हुए मामले में सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की है। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई पर लगी रोक का आगे क्या भविष्य होगा।