संसद सत्र: लोकसभा में सवाल किया गया कि भूमि अधिग्रहण, वन भूमि सहित अन्य भूराजस्यव के मामले पेंडिंग हैं. इसपर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने लोकसभा में कहा कि देश में अभी 1,74,327 केस पेंडिंग हैं. और स्वाभाविक तौर पर यह निर्णय हाईकोर्ट में लिया जाता है, कुछ केस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. अगर हम हाईकोर्ट के लेवल पर या काला आर्बिट्रेशन के निर्णय को मानते हैं तो इंक्वाइरी करने वाले अधिकारियों से पूछते हैं कि आपने अपील क्यों नहीं की. उसके इनटेंशन को चैलेंज करते हैं, उस डर के कारण कोई निर्णय नहीं हो पाता. इस वजह से लोगों को तकलीफ होती है और काम भी सफर करता है. काला या भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार है. कानून बनाने का अधिकार हमारा है और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है. आर्बिट्रेशन में जाने वाले मामलों की संख्या कम हो और ट्रांसपरेंसी बनी रहे, इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं. एक महीने में इसपर निर्णय ले लिया जाएगा.