महाराष्ट्र के राज्यपाल को पद से हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि मौजूदा राज्यपाल ने लोगों के सौहार्द और शांति को भंग किया है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 और 156 के तहत महाभियोग की कार्यवाही करने की मांग की है. हाईकोर्ट में आपराधिक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में अनुच्छेद 61 और 156 के तहत राज्यपाल को हटाने का फैसला मांगा गया है. याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले का अपमान किया गया है.