राष्ट्रीय राजधानी में लोकपाल की नियुक्ति करने के मामले में दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि कि झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा को लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही लोकपाल की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका निर्थक हो गई है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा एवं न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया। पीठ वर्ष 2022 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आप सरकार को लोकपालन नियुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। जो आप पार्टी ने अपने वर्ष 2020 के चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था।
याचिकाकर्ता के वकील अिनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके याचिका दाखिल करने के बाद ही लोकपाल की नियुक्ति की गई। पिछले साल फरवरी में सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और नियुक्ति के लिए एक नाम की सिफारिश की गई है।
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