सपा विधायक अमिताभ बाजपेई मामले में शुक्रवार को निर्णय आ गया। विशेष न्यायाधीश एमपीएमेले कोर्ट ने उन्हें अधिकतम सजा सुनाई गई है। दो साल से कम सजा होने के चलते अब विधयक की विधायकी सुरक्षित है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि एससी/एसटी की धारा होने के चलते सजा अधिक होगी लेकिन कोर्ट ने अधिकतम एक वर्ष कैद की सजा दी है।
यह था मामला
वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पाल दो अक्टूबर 2011 को जीटी रोड मंधना के पास वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान उन्हाेंने एक पिकअप वाहन को रोका। वाहन चालक ने किसी को फोन किया जिसके बाद अमिताभ बाजपेयी समेत 40-50 लोग चार- पांच गाड़ियों से आ पहुंचे और टीम को घेर लिया। इस मामले में सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट करने, बलवा और एससी/एसटी के तहत बिठूर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। वर्तमान में यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। मुकदमे में बहस हो चुकी है और यह निर्णय के स्तर पर चल रहा है।
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