Dharmendra Death: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र का निधन हो गया है. उनके जाने से पूरे देश और फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है. धर्मेंद्र की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है, खासकर उनकी दो शादियों को लेकर. अब बड़ा सवाल यह है कि सांसद पेंशन का हक किसे मिलेगा, पहली पत्नी प्रकाश कौर को या दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को?
क्या कहता है कानून?
भारत में सांसदों की पेंशन के नियम साफ हैं. सांसद के निधन के बाद पेंशन उसकी कानूनी रूप से वैध पत्नी को मिलती है. धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से हुई थी. बाद में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की, जिसके लिए उन्होंने कथित तौर पर धर्म परिवर्तन किया था. हिंदू विवाह अधिनियम की माने तो अगर पहली पत्नी जीवित है और तलाक नहीं हुआ है तो दूसरी शादी अवैध मानी जाती है.
पेंशन का अधिकार
ऐसे मामलों में पेंशन का अधिकार पहली पत्नी को ही मिलता है. दूसरी पत्नी को पेंशन का हक तभी मिलता है जब शादी कानूनी रूप से वैध हो. CCS (पेंशन) रूल्स, 2021 में यह भी कहा गया है कि अगर दोनों शादियां वैध हों तो पेंशन बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी लेकिन धर्मेंद्र के मामले में पहली पत्नी प्रकाश कौर ही कानूनी रूप से वैध जीवनसाथी हैं.
ये भी पढ़ें-ही-मैन धर्मेंद्र का निधन, 89 साल की उम्र में बॉलीवुड ने खोया अपना दिग्गज सितारा
धर्मेंद्र की दोनों शादियां सामाजिक तौर पर स्वीकार की गईं लेकिन कानून के हिसाब से उनकी पहली पत्नी ही वैध हैं. इसलिए सांसद पेंशन का अधिकार प्रकाश कौर को ही मिलेगा. हेमा मालिनी को इस स्थिति में पेंशन का हक नहीं होगा.
Also Follow Bharat Express on Youtube
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.
