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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी छिनी, स्वार सीट को रिक्त घोषित किया गया, छजलैट मामले में कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा

Abdullah Azam: अब्दुल्ला आजम को दूसरी बार सदस्यता गंवानी पड़ी है. योगी सरकार के पहले शासनकाल में यानी 17वीं विधानसभा में भी अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द हो गई थी

abdullah azam

आजम खान व अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो)

Abdullah Azam Khan: सपा नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को दो दिनों के भीतर दूसरा बड़ा झटका लगा है. यूपी विधानसभा ने अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द कर दी है. मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक मामले में अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद यूपी विधानसभा सचिवालय ने स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है.

अब्दुल्ला आजम को दूसरी बार सदस्यता गंवानी पड़ी है. योगी सरकार के पहले शासनकाल में यानी 17वीं विधानसभा में भी अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द हो गई थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए उनके निर्वाचन को रद्द करने के बाद उन्हें 2020 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. वहीं अब 18वीं विधानसभा में भी उनकी सदस्यता दो साल सजा मिलने की वजह से रद्द हो गई है. सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले की स्वार सीट से विधायक चुने गए थे.

रिक्त हुई स्वार सीट

इस मामले में विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “अब्दुल्लाह आजम खान को 15 साल पुराने एक मामले में मुरादाबाद एक अदालत द्वारा हाल ही में दो साल की सजा सुनाई जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित किया गया है. उनकी सीट 13 फरवरी से खाली घोषित की गई है.”

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कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा

दो दिन पहले ही आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को साल 2008 के छजलैट मामले में दोषी करार दिया था. कोर्ट ने दोनों को दो-दो साल की सजा सुनाई थी. यह मामला आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला समेत अन्य सपा नेताओं के खिलाफ 29 जनवरी 2008 में दर्ज कराया गया था. कोर्ट ने इस मामले में विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक मनोज पारस सहित सात आरोपियों को बरी कर दिया था.

-भारत एक्सप्रेस

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