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AIIMS: डॉक्टर हो या मरीज… एम्स में सिगरेट-गुटखा का सेवन करने पर लगेगा इतने रु का जुर्माना

AIIMS: एम्स में इसके लिए बकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर तंबाकू उत्पादों का उपयोग न करने को लेकर सलाह दी गई है.

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एम्स में सिगरेट-गुटखा के सेवन पर लगेगा जुर्माना

AIIMS: दिल्ली के एम्स (ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस) में अब नई गाईडलाईन के मुताबिक गुटखा या अन्य तंबाकू उत्पाद के सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. अगर कोई इसकी अवहेलना करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा. AIIMS में इसके लिए बकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर तंबाकू उत्पादों का उपयोग न करने को लेकर सलाह दी गई है.

इतना लगेगा जुर्माना

अस्पताल परिसर मे अगर कोई भी मरीज और उनके साथ आने वाला परिजन गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या कोई अन्य तंबाकू उत्पाद का सेवन करते हुए पाया जाता है तो उसे 200 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा.

बाहरी लोगों के अलावा यह नियम AIIMS के डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी और सिक्योरिटी स्टॉफ पर भी लागू होगा. अस्पताल का कोई कर्मचारी अगर इस तरह की गतिविधि में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

सभी विभागों को दिया निर्देश

इस नियम के पालन को सुनिश्चित करनेके लिए एम्स ने अपने सभी विभागों को दिशा निर्देश भी जारी किया है. इसमें इस बात पर जोर डाला गया है कि वे अपने विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को इस नियम का सख्ती से पालन करने के लिए कहें.

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एम्स में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को इससे संबधित मामलों में सख्ती बरतने को कहा गया है. उन्हें दिए निर्देश के अनुसार किसी भी मरीज उसके परिजन, विजिटर या चाहे वह स्टाफ मेंबर ही क्यों न हो उसे तंबाकू का इस्तेमाल न करने दें.

क्या कहा गया AIIMS के नोटिफिकेशन में

AIIMS द्वारा जारी नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र है कि तंबाकू के उपयोग को कैंसर, हृदय और फेफड़ों में रोग की वजह माना गया है. ये रोग ऐसे हैं जो मौत की वजह बनते हैं. केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों को लेकर 2003 में नियम बनाया था. सार्वजनिक क्षेत्रों में इसके रोक पर भारत सरकार 2003 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद ( आपूर्ति और वितरण का विनियमन, विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य उत्पादन) अधिनियम (COTPA) लाई थी.

अस्पताल, संस्थान, सार्वजनिक कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों पर इस नियम के अनुसार तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो इसके लिए अधिनियम में 200 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है.

 

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