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UP News: महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले के मुख्य गवाह अमर गिरी फरार, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

Prayagraj: केस में एक बार गवाही देने के बाद से ही अमर गिरी का किसी को कुछ अता-पता नहीं है. इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 22 नवम्बर को सुनवाई की तारीख तय की है.

महंत नरेंद्र गिरि की फाइल फोटो-सोशल मीडिया

Mahant Narendra Giri Case: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमठ बाघम्बरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है. इस केस के मुख्य गवाह व वादी अमर गिरि के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. इसके बाद पुलिस तलाश में जुट गई है. बता दें कि इस मामले में पहले जमानती वारंट भी जारी हो चुका है. खबरों के मुताबिक, जिला जज संतोष राय की कोर्ट में महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले में अमर गिरि की गवाही चल रही थी, वह पहली डेट पर गवाही देने के लिए तो उपस्थित हुए, लेकिन दोबारा अमर गिरि कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. इसी के बाद कोर्ट ने ये बड़ी कार्रवाई की है और मामले में सुनवाई के लिए 22 नवम्बर की तारीख भी तय कर दी है.

मालूम हो कि 20 सितम्बर 2021 को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्रीमठ बाघम्बरी गद्दी के महंत रहे नरेंद्र गिरी मठ के अतिथि कक्ष में फंदे से लटके मिले थे. इस मामले में सुसाइड नोट भी मिला था, जिसके आधार पर अमर गिरी की ओर से आत्महत्या के लिए विवश करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था और इस केस में महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरि, पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे सुशील तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस वक्त उनका शिष्य आनंद गिरी चित्रकूट जेल में बंद हैं.

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सीबीआई को नहीं मिली कोई जानकारी

मीडिया सूत्रों के मुताबिक अमर गिरी को तलाशने के लिए सीबीआई के कांस्टेबल विजय सिंह मीना और जार्ज टाउन थाने के सिपाही शैलेश कुमार अमर गिरी के दर्ज पते बाघम्बरी गद्दी अल्लापुर पहुंचे, लेकिन मंदिर के तमाम लोगों और पुलिस गार्ड से पूछताछ पर मालूम हुआ कि अमर गिरी काफी दिनो से यहां पर नहीं आए हैं. इसी के साथ मंदिर में उपस्थित लोगों ने बताया कि अमर गिरी के बारे में उन लोगों को कुछ भी पता नही है. यही नहीं लोगों ने यहां तक बताया कि अमर गिरि बाघम्बरी गद्दी से कब और कहाँ गए ये बात भी किसी को नहीं पता. सीबीआई कांस्टेबल को मंदिर से अमर गिरी का मोबाइल नम्बर भी नहीं मिला है और इस वजह से जमानती वारंट का तामील नहीं हो पाया.

पेश की गई रिपोर्ट

बहुत खोजबीन के बाद जब अमर गिरी नहीं मिले तो इसकी लिखित रिपोर्ट सीबीआई ने 3 नवम्बर को जिला जज की कोर्ट में पेश की. इसी के बाद शुक्रवार को डीजीसी क्राइम गुलाब चन्द्र अग्रहरि ने न्यायहित में वादी व प्रमुख गवाह अमर गिरी के विरुद्ध गैर जमानती (NBW) जारी करने की प्रार्थना जिला जज संतोष राय की कोर्ट से किया था. इस पर शनिवार को जिला जज संतोष राय ने शिष्य अमर गिरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है और इसी के साथ ही इस मामले में गवाही की अगली तारीख के तहत 22 नवम्बर तय कर दी है. फिलहाल अब देखना ये है कि इस मामले में क्या सीबीआई और प्रयागराज पुलिस फरार अमर गिरी को पकड़ कर कोर्ट में पेश कर पाती है या नहीं?

-भारत एक्सप्रेस



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